रायपुर में स्कूली बसों की जांच, 418 बसों में से 116 में मिली खामियां

रायपुर। शहर में छात्रों की सुरक्षा और स्कूल वाहनों की तकनीकी एवं दस्तावेजीय स्थिति की जांच के लिए दो दिवसीय विशेष जांच शिविर का आयोजन शनिवार और रविवार को किया गया। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर, परिवहन विभाग, यातायात विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पुराना बस स्टैंड पंडरी और परिवहन कार्यालय में की गई। शिविर में कुल 418 स्कूल/कॉलेज बसें जांच के लिए प्रस्तुत की गईं। इनमें से 302 बसों को फिट घोषित किया गया, जबकि 116 बसों में खामियां पाई गईं। कई बसें उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरीं।
जांच के प्रमुख बिंदु:
दस्तावेज सत्यापन: पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस, बीमा, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, चालक का अनुज्ञा पत्र आदि।
तकनीकी जांच: हेडलाइट, ब्रेक, वाइपर, टायर, क्लच, स्टेयरिंग, सीट आदि।
सुरक्षा मानक: “ON SCHOOL DUTY” चिन्ह, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, महिला अटेंडर, खिड़कियों में जाली, अनुभवयुक्त चालक आदि।
21 शिक्षण संस्थानों की बसों में पाई गई खामियां: एन.एच. गोयल स्कूल, एम.एम. स्कूल, ब्राइटन इंटरनेशनल, डीपीएस, कृष्णा पब्लिक स्कूल (डूंडा, तुलसी, सरोना, नवा रायपुर), महर्षि विद्या मंदिर, ब्रहमवीद ग्लोबल, मदर्स प्राइड, गॉडसन एंजल, प्रतिभा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, सेंट जेवियर, एमजीएम, शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज समेत कई स्कूलों की बसों में रिफ्लेक्टर खराबी, सीट जर्जर, ON SCHOOL DUTY का अभाव, टायर घिसे हुए, वाईपर खराब, फर्स्ट एड बॉक्स या अग्निशमन यंत्र का अभाव आदि खामियां मिलीं।
स्वास्थ्य परीक्षण में 26 चालक पाए गए अस्वस्थ
शिविर में श्री नारायणा हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रायपुर और एएसजी नेत्र चिकित्सालय के चिकित्सकों ने 418 चालकों का नेत्र परीक्षण, रक्तचाप, मधुमेह आदि की जांच की। इसमें से 26 चालक उच्च रक्तचाप, मधुमेह या दृष्टि दोष से पीड़ित पाए गए, जिन्हें चश्मा लगाने और नियमित दवा लेने की सलाह दी गई।
SP का सख्त संदेश:
एसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने निर्देश दिए कि जिन स्कूलों/कॉलेजों ने शिविर में वाहन नहीं भेजे हैं, वहां संयुक्त टीम जाकर जांच करेगी। खामियां मिलने पर मोटरयान अधिनियम के तहत शमन शुल्क, जब्ती एवं मार्गकर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी चूक की जिम्मेदारी संबंधित चालक, वाहन मालिक और स्कूल प्रबंधन की होगी।