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केंद्रीय बलों के खर्च पर सदन में बहस, गृहमंत्री ने वापसी की टाइमलाइन बताई

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को गृह और पंचायत मंत्री विजय शर्मा…

ग्रामीण विकास में सरपंचों की है महत्वपूर्ण भूमिका – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित…

पूर्व IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा –

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Shiv Mar 10, 2026 3 min read

दिल्ली। जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की उस…

उड़ान योजना और हवाई अड्डों के विस्तार पर संसद की बैठक में उठी चर्चा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रखे सुझाव

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

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प्रदेश में नशे के कारोबार पर सरकार सख्त, अफीम खेती मामले में मंत्री का बयान

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

रायपुर। दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती का मामला…

गैस सिलेंडर हादसे में मुआवजा देना होगा: IOC और SBI इंश्योरेंस की अपील खारिज

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

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March 10, 2026

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सरपंच और उपसरपंच बर्खास्त, सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में हुई कार्रवाई

बिलासपुर।     बिल्हा विकासखंड के ग्राम पंचायत बसिया की सरपंच और उपसरपंच को बर्खास्त कर दिया गया है. शासकीय भूमि पर काबिज होने के आरोपों की जांच के बाद शिकायत की पुष्टि होने पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई. अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय बिलासपुर ने एसडीएम के प्रतिवेदन और संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद आज बर्खास्तगी आदेश जारी किए. बसिया में वर्तमान में उषा यादव सरपंच के पद पर और बलदाऊ यादव उपसरपंच के पद पर कार्यरत हैं.

अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार बसिया की सरपंच उषा यादव पति कृष्ण कुमार यादव और उपसरपंच बलदाऊ यादव के विरूद्ध शासकीय घास भूमि में कब्जे की शिकायत की गई थी. उषा यादव द्वारा गोठान के नजदीक स्थित भूमि पर पक्का मकान बना रही थी. उपसरपंच बलदाऊ यादव द्वारा जमीन के एक हिस्से में कब्जा कर डेयरी फार्म खोला गया था. मामले की जांच कर अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को दिए गए प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सरपंच पति कृष्ण कुमार यादव द्वारा खसरा नम्बर 231/1 रकबा 8.260 हेक्टेयर घास मद की शासकीय भूमि के अंश भाग पर गोठान के पास पक्का मकान निर्माण किया जा रहा है. खसरा नम्बर 213/8 रकबा 0.607 हेक्टेयर शासकीय भूमि आबादी आवास के अंश भाग पर उप सरपंच द्वारा डेयरी फार्म बना कर अतिक्रमित किया जाना प्रतिवेदित किया गया है.

सरपंच ने उक्त भूमि पर कब्जा कर मकान निर्माण किये जाने की पुष्टि अपने जवाब में की है. इसी प्रकार उप सरपंच ने भी आबादी आवास के अंश भाग पर डेयरी फार्म बनाया जाना स्वीकार किया है. इस प्रकार सरपंच एवं उप सरपंच निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हुए भी शासकीय भूमि में अतिक्रमित किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य में सरपंच एवं उपसरपंच संलिप्त हैं. इसलिए सरपंच एवं उप सरपंच छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36 एक के तहत पंचायत पदधारी बने रहने के लिए निर्रहित हो गये हैं. अतः बसिया की सरपंच उषा यादव और उप सरपंच बलदाऊ यादव को क्रमशः सरपंच एवं उप सरपंच के पद से तत्काल प्रभाव से पृथक किया जाता है.