महावीर जयंती पर रायपुर में मांस-मटन बिक्री प्रतिबंधित, आदेश उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, होटलों पर भी रहेगी नजर…

रायपुर। राजधानी रायपुर में महावीर जयंती के अवसर पर गुरुवार को मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया है. नगर निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे के निर्देशानुसार, नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.
आदेश के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र के सभी बूचड़खाने और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी. यदि कोई दुकान या होटल इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो मांस जब्त कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया सख्त आदेश
नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महावीर जयंती के दिन किसी भी प्रकार की मांस-मटन बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निरीक्षण कर इस प्रतिबंध को लागू कराएंगे.
होटलों पर भी रहेगी नजर
सिर्फ दुकानें ही नहीं, होटलों और रेस्टोरेंट्स पर भी निगरानी रखी जाएगी. यदि किसी होटल में मांस या मटन की बिक्री होती पाई जाती है, तो उस पर जप्ती की कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी.
नगर निगम प्रशासन ने सभी दुकानदारों और होटल संचालकों से अनुरोध किया है कि वे महावीर जयंती जैसे पवित्र पर्व पर इस प्रतिबंध का पालन कर सद्भावना बनाए रखें. साथ ही, आम जनता से भी अपील की गई है कि नियमों के पालन में सहयोग करें.