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March 9, 2026

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प्लास्टिक बोतलों में शराब की बिक्री से कैंसर का खतरा – कन्हैया अग्रवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक की बोतलों में शराब बेचने के निर्णय पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे “जनस्वास्थ्य के साथ आपराधिक खिलवाड़” बताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल पर्यावरण को तबाह करेगा, बल्कि प्रदेश की जनता को गंभीर बीमारियों की ओर धकेलेगा।

स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर जोर देते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि: “वैज्ञानिक शोधों से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्लास्टिक (PET) बोतलों में जब शराब जैसा मादक पदार्थ लंबे समय तक रहता है, तो प्लास्टिक के सूक्ष्म कण और हानिकारक रसायन (जैसे थैलेट्स और बिस्फेनॉल-ए) शराब में घुलने लगते हैं। यह रासायनिक मिश्रण लिवर को नुकसान पहुँचाने के साथ-साथ कैंसर और बांझपन जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बनता है। सरकार राजस्व की बचत के लिए प्रदेशवासियों के जीवन को खतरे में डाल रही है।”

श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि करोड़ों की संख्या में एकत्रित होने वाली प्लास्टिक की बोतलों का निष्पादन असंभव है । उन्होंने मांग की कि सरकार शराब के साथ-साथ सॉफ्ट ड्रिंक (पेप्सी, कोका-कोला आदि) की प्लास्टिक बोतलों पर भी तत्काल प्रतिबंध लगाए ।
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस जनविरोधी और स्वास्थ्य-विरोधी निर्णय को वापस नहीं लिया, तो इसके खिलाफ पर्यावरण विभाग और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी और जनता के साथ मिलकर सड़क पर आंदोलन किया जाएगा ।

उन्होंने कहा कि (केमिकल लिंचिंग) प्लास्टिक से शराब में रसायनों के मिलने का जिक्र बीमारियों का नाम: कैंसर, लिवर डैमेज और हार्मोनल बदलाव (बांझपन) जैसे गंभीर खतरों का स्पष्ट उल्लेख है । उन्होंने शराब के साथ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों पर प्लास्टिक बोतलों पर रोक लगाने आवश्यक कार्रवाई की मांग।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि इससे पूर्व महाराष्ट्र में शराब की प्लास्टिक बोतलों की प्रचलन पर पूरी तरह रोक लगाई गई है । देश विदेश में प्लास्टिक बोतलों के संबंध में लिए गए आवश्यक निर्णय के संबंध में कुछ उदाहरण निम्नानुसार है….
महाराष्ट्र पूर्ण प्रतिबंध (2016) बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वास्थ्य और पर्यावरण के खतरों को देखते हुए PET बोतलों में शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई।

फ्रांस प्रतिबंध (2022 से लागू) प्लास्टिक कचरे को कम करने हेतु फलों, सब्जियों और कई पेय पदार्थों की प्लास्टिक पैकेजिंग पर पूर्ण रोक।कनाडा चरणबद्ध प्रतिबंध (2022) ‘Single-Use Plastic’ के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध, जिसका उद्देश्य 2030 तक शून्य कचरा लक्ष्य प्राप्त करना है। NGT (भारत) सख्त निर्देश (OA 15/2014) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शराब और सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों से होने वाली ‘लीचिंग’ की जांच के आदेश दिए हैं।

FSSAI पैकेजिंग मानक खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत शराब और अम्लीय पेय (सॉफ्ट ड्रिंक) के लिए प्लास्टिक के सुरक्षित उपयोग पर बार-बार सवाल उठाए गए हैं। केन्या सख्त कानून (2017/2020) दुनिया का सबसे सख्त प्लास्टिक कानून, बोतलों के उपयोग पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान ।

प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि प्लास्टिक की बोतलों में शराब विक्रय का निर्णय तत्काल वापस लेने के साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक (पेप्सी कोका-कोला) आदि की प्लास्टिक बोतलों को भी बंद करने की दिशा में कड़े कदम उठाए जाएं ..।