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ShivMar 12, 20252 min read

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March 12, 2025

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NEET PG 2024 काउंसलिंग में नियमों की अनदेखी, बिना पात्रता के अभ्यर्थी को मिला बोनस अंक, जांच की उठी मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के मेडिकल कॉलेजों में NEET PG 2024 काउंसलिंग में बोनस अंक प्रदान करने में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. कुछ अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी किए बिना ही 30% बोनस अंक दे दिए गए, जिससे मेरिट लिस्ट प्रभावित हुई है. इस संबंध में नीट पीजी 2024 के स्टूडेंट्स ने स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त सह संचालक को शिकायत पत्र सौंपा है.

शिकायत के अनुसार, चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि जो अभ्यर्थी 31 जनवरी 2024 तक निर्धारित क्षेत्र में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें ही इन-सर्विस रिजर्वेशन और बोनस अंक का लाभ दिया जाता है. लेकिन इस वर्ष कई अभ्यर्थियों ने गलत जानकारी देकर बोनस अंक प्राप्त कर CIMS में प्रवेश ले लिया.

शिकायतकर्ताओं ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए संबंधित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की पुनः जांच और उनके एडमिशन रद्द करने की मांग की है. साथ ही, वास्तविक मेरिट अभ्यर्थियों को उनका न्यायसंगत स्थान देने की अपील की है.

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 31 जनवरी 2024 तक जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित क्षेत्र में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, उन्हें ही इन-सर्विस रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, जिसमें उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार प्राप्त अंकों में बोनस जोड़ा जाता है. लेकिन इस वर्ष MD/MS पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर भावेश पटेल को बिना 3 वर्ष की सेवा पूर्ण किए ही 30% बोनस अंक दे दिए गए और उन्हें MD डर्माटोलॉजी में CIMS बिलासपुर में प्रवेश दिया गया. जो कि अन्य NEET PG अभ्यर्थियों के साथ धोखा है.