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ग्रामीण विकास में सरपंचों की है महत्वपूर्ण भूमिका – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित…

पूर्व IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा –

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Shiv Mar 10, 2026 3 min read

दिल्ली। जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की उस…

उड़ान योजना और हवाई अड्डों के विस्तार पर संसद की बैठक में उठी चर्चा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रखे सुझाव

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

नई दिल्ली/रायपुर।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार…

प्रदेश में नशे के कारोबार पर सरकार सख्त, अफीम खेती मामले में मंत्री का बयान

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

रायपुर। दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती का मामला…

गैस सिलेंडर हादसे में मुआवजा देना होगा: IOC और SBI इंश्योरेंस की अपील खारिज

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट…

दुर्ग के बाद अब बलरामपुर में अफीम खेती का मामला सामने आया

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती के मामले लगातार सामने…

March 10, 2026

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सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 – शासन-प्रशासन के कार्यों को और अधिक पारदर्शी बनाने सहित कुशल क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण संपन्न

रायपुर-    छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा अवर सचिव की निजी स्थापना में पदस्थ स्टेनो संवर्ग, स्टाफ ऑफिसर, निज सचिव, निज सहायक, शीघ्रलेखक, स्टेनो टायपिस्ट सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

प्रशिक्षण के शुभारंभ अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अन्बलगन पी. ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 विषय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज सूचना क्रांति के दौर में नित नई-नई सूचनाएं हमें मिलती रहती है। उन्होंने कहा कि शासन के नियमों और अधिनियमों की जानकारी सभी शासकीय सेवकों को मिलनी चाहिए। निजी स्टाफ को शासन-प्रशासन की महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 से परिचित होना जरूरी है। उन्हें जन सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के नाम व विभाग में किस पद पर कार्यरत है, उसकी जानकारी होना चाहिए ताकि वह सीधे संबंधित अधिकारी से पत्राचार कर सके। निजी स्टाफ जितना जानकार होगा, शासन-प्रशासन के कार्यों में और अधिक पारदर्शी व तेजी से कार्य का संचालन संभव होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 शासन-प्रशासन की पारदर्शिता एवं जवाबदेही हेतु मुख्यालय से लेकर हर स्तर पर शासकीय कार्यालय में लागू किया गया है, जिसे जानना हर एक शासकीय सेवक का दायित्व एवं कर्तव्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग से प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित डॉ. गीता दीवान, अतुल वर्मा, जे. अग्रवाल व लोकेश के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत् प्राप्त होने वाले पत्रों की जानकारी, उस पर कार्यवाही तथा जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के दायित्वों व कर्तव्यों से संबंधित विषय पर विभिन्न विभागों के उदाहरण के साथ विस्तार से जानकारी दी गयी। सामान्य प्रशासन विभाग की अवर सचिव अंशिका ऋषि पाण्डेय के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की विभिन्न धाराओं की जानकारी के बारे में प्रशिक्षणाथियों से सवाल-जवाब किया गया। साथ ही प्रशिक्षण के बारे में फीडबैक भी प्रदान करने कहा गया ताकि आने वाले समय में और अधिक प्रभावी रूप से अधिकारियों-कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

प्रशिक्षण सत्र के अंत में देवलाल भारती, अवर सचिव इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा राज्य सूचना आयोग के प्रशिक्षकों के साथ ही सभी उपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण में भाग लेने तथा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिक सजग एवं जागरूक करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 विषय पर प्रशिक्षण कार्यकम आयोजन करने के लिए आभार व्यक्त किया गया। साथ ही ऐसे प्रशिक्षण हर एक स्तर पर शासकीय सेवकों को दिए जाने के लिए कहा गया।