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नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता हुई गर्भवती: जान पर बन आई तो डॉक्टरों ने मांगी अबॉर्शन की अनुमति, हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

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ShivMay 14, 20252 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले में दुष्कर्म की शिकार…

SP जितेंद्र यादव ने बताई कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन की सफलता

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ShivMay 14, 20252 min read

बीजापुर।  कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर 21 दिनों तक चलाए गए…

बांस नहीं मिलने से संकट में बांसवार जाति, कार्डधारी प्रशासन से कर रहे मुआवजे की मांग…

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ShivMay 14, 20252 min read

महासमुंद। महासमुंद जिले की पारंपरिक रूप से बांस पर निर्भर…

डीएमएफ घोटाला मामले में रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समेत 4 आरोपियों की जमानत खारिज

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ShivMay 14, 20252 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में DMF घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने आज पूर्व…

May 14, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

एक दिन में ही 15 करोड़ का मिला राजस्व, आधी रात तक हुई रजिस्ट्री, सालभर में एक अरब 22 करोड़ की आय

रायपुर। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम दिन रविवार को प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालय देर रात तक खुले रहे. रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित पंजीयन कार्यालय भी जमीन की रजिस्ट्री कराने लोगों की भीड़ लगी रही. यहां रात 1 बजे तक रजिस्ट्री का काम हुआ. एक दिन में ही रायपुर में 15 करोड़ राजस्व की प्राप्त हुई है. पिछले बार 9 करोड़ का ही राजस्व की प्राप्ति हुई थी. बता दें कि 2022-23 वित्तीय वर्ष में 94 करोड़, 18 लाख से ज्यादा की आय हुई थी. वहीं 2023-24 में 1 अरब 22 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिला है.

34% प्रतिशत छूट बंद होने का असर जनता की जेब पर पड़ेगा. 1 अप्रैल से आम जनता को 10 लाख की जमीन खरीदने पर एक लाख 10 हजार से ज्यादा स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ेगा. 30 फीसदी गाइडलाइन की छूट समाप्त करने से किसानों को लाभ मिलेगा, जबकि अधिग्रहण के मामले में 30 फीसदी छूट का कोई असर पहले भी नहीं पड़ता था, अब भी नहीं पड़ेगा.

पिछली सरकार ने दी थी 30% छूट, अब बढ़ेगी कीमत

प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 25 जुलाई 2019 को कलेक्टर गाइडलाइंस में 30% की छूट का आदेश राज्य भर में लागू किया था. इससे 5 सालों में ज़मीन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुए यानी 1 करोड़ की ज़मीन 70 लाख में खरीदी जाती थी, लेकिन अब प्रदेश की सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से इस आदेश को आगे जारी न रखने का फ़ैसला कर लिया है, जिससे अब प्लॉट, ज़मीन और मकान की कीमतें भी बढ़ जाएंगी.