Special Story

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सांदीपनी और जवाहर नवोदय विद्यालय भवन का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सांदीपनी और जवाहर नवोदय विद्यालय भवन का किया लोकार्पण

ShivJun 6, 20254 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आज रतलाम जिले को…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात

ShivJun 6, 20254 min read

नई दिल्ली।  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को…

संवेदनशील फिल्मकार अभिनेता चम्पक बैनर्जी द्वारा की गई”लाल पहाड़….बोस द मिसिंग फाईल्स’ की रचना

संवेदनशील फिल्मकार अभिनेता चम्पक बैनर्जी द्वारा की गई”लाल पहाड़….बोस द मिसिंग फाईल्स’ की रचना

ShivJun 6, 20253 min read

मुंबई।  “लाल पहाड़….बोस द मिसिंग फाईल्स” एक संवेदनशील कहानी और पटकथा…

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा

ShivJun 6, 20253 min read

रायपुर। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आज मंत्रालय महानदी भवन…

June 7, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

अधिक वसूली पर सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक ने आईजी-एसपी को हाई कोर्ट में घसीटा, क्षमा मांगने पर हुआ निपटारा…

बिलासपुर। सेवानिवृत्ति के बाद प्रधान आरक्षक से अधिक भुगतान का हवाला देते हुए वसूली करने के विभागीय आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने के साथ समस्त सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान 60 दिन में करने का आदेश दिया. लेकिन आदेश की लगातार अवहेलना पर प्रार्थी के फिर हाई कोर्ट की शरण में जाने पर पुलिस महानिरीक्षक (सीआईडी) और पुलिस अधीक्षक (सीआईडी) ने क्षमायाचना दाखिल की, जिसके पश्चात हाई कोर्ट ने अवहेलना याचिका निराकृत किया. 

पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) रायपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रायपुर निवासी कृष्णा प्रसाद ठाकुर के सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक (सीआईडी) ने सेवाकाल के दौरान अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर उनके विरूद्ध 3,28,657 रुपए का वसूली आदेश जारी करते हुए समस्त सेवानिवृत्ति देयक रोक लिए. मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की वसूली राशि को रोककर अन्य समस्त सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान 60 दिनों के भीतर करने का आदेश दिया था.

समयावधि के भीतर सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान ना किए जाने से क्षुब्ध होकर कृष्णा प्रसाद ठाकुर ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. उक्त अवमानना याचिका की अंतिम सुनवाई के दौरान पुलिस महानिरीक्षक एवं एसपी (सीआईडी), रायपुर द्वारा भविष्य में इस प्रकार की गलती का दोहराव नहीं किए जाने एवं क्षमायाचना के पश्चात् उक्त अवमानना याचिका को निराकृत किया गया.