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ShivJun 17, 20251 min read

रायपुर। मोहला मानपुर जिले के हाई स्कूल वासड़ी में वर्षों…

शास्त्री मार्केट शराब दुकान में 5 लाख की चोरी, सुपरवाइजर फरार

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ShivJun 17, 20251 min read

रायपुर। शराब दुकान का सुपरवाइजर करीब 5 लाख रुपए लेकर…

महिला और नवजात की मौत, प्रसव के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का आरोप

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ShivJun 17, 20251 min read

कोरबा। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कोरवा परिवार…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ की टेलीफोन डायरेक्टरी का किया विमोचन

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ShivJun 16, 20251 min read

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June 17, 2025

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RERA की सख्त हिदायत : कार्पेट एरिया पर ही वैध है फ्लैट-अपार्टमेंट की बिक्री, घर खरीदते समय सतर्क रहने की अपील

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में घर या फ्लैट खरीदने वालों को अब सतर्क रहना होगा. छत्तीसगढ़ रेरा ने सख्त हिदायत दी है. रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अनुसार किसी भी फ्लैट की बिक्री केवल ‘कार्पेट एरिया’ के आधार पर ही की जा सकती है. इसके बावजूद कई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स में ‘सुपर बिल्ट-अप एरिया’ दिखाकर ग्राहकों को भ्रमित कर रहे हैं.

कार्पेट एरिया वह वास्तविक उपयोग योग्य फर्श क्षेत्र होता है, जो घर के अंदर होता है, जबकि सुपर बिल्ट-अप एरिया में सीढ़ी, बालकनी, कॉरिडोर, लिफ्ट जैसी साझा जगहें शामिल होती हैं. रेरा अधिनियम में सुपर बिल्ट-अप एरिया का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है.

छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (Rera) ने स्पष्ट किया है कि प्रमोटर अपने विज्ञापनों, ब्रोशर और अन्य प्रचार सामग्री में केवल कार्पेट एरिया का ही उल्लेख करें. साथ ही अन्य सुविधाओं का विवरण और मूल्य अलग से स्पष्ट करें. रेरा ने लोगों से अपील की है कि वे खरीदारी के दौरान सतर्क रहें और यदि किसी परियोजना में गुमराह करने की कोशिश की जाए तो इसकी शिकायत छत्तीसगढ़ रेरा में दर्ज करा सकते हैं.