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चिकन सेंटर में पैसे को लेकर विवाद, ग्राहक ने कर्मचारी को सीढ़ियों से पटका, हुई मौत

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ShivApr 26, 20252 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नव-दम्पति को दिया आशीर्वाद

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ShivApr 26, 20251 min read

भोपाल।    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुरहानपुर के नेपानगर की…

बागियों पर भाजपा एक्शन : समीर पैकरा और उपेंद्र बहादुर को थमाया नोटिस, 7 दिन के अंदर मांगा जवाब

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ShivApr 26, 20251 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बागियों पर एक…

तेंदूपत्ता घोटाला मामला : जेल में रहेंगे निलंबित IFS अशोक पटेल, कोर्ट ने 28 अप्रैल तक भेजा पुलिस रिमांड पर

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ShivApr 26, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित तेंदूपत्ता बोनस घोटाले मामले में गिरफ्तार किए…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की

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ShivApr 26, 20253 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़…

April 26, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

रेरा की बड़ी पहल: वित्तीय अनियमितताओं को रोकने और खरीदारों के हितों की रक्षा करने रेरा ने 17 बैंकों को किया लिस्टेड, जानिये क्या होगा फायदा

रायपुर।    छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (RERA) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए हैं. RERA चेयरमैन संजय शुक्ला ने कहा है कि रेरा द्वारा 17 बैंकों के साथ साझेदारी की गई है. उन्होंने बताया कि कई प्रमोटर एक ही प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग बैंक अकाउंट खोल रहे थे, जिससे अव्यवस्था फैल रही थी. रियल एस्टेट क्षेत्र में धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए बैंकों के साथ मिलकर कुछ अहम फैसले लिए हैं. 

उन्होंने बताया कि अब से जिस उद्देश्य के लिए पैसा जमा होगा, उसे उसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा. RERA इस पर नजर रखेगा कि प्रमोटर फंड डायवर्ट न कर सकें. इसके अलावा परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी RERA के माध्यम से होगी.

उन्होंने बताया कि RERA के सामने 2 मुख्य शिकायतें आती हैं:

1. प्रोजेक्ट में देरी – कई खरीदारों को तय समय पर मकान नहीं मिल पा रहे.

2. निर्माण की गुणवत्ता – कई परियोजनाओं में निर्माण सामग्री और संरचना को लेकर शिकायतें आ रही हैं.

RERA की सीमा

RERA चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि एक्ट के प्रावधानों के तहत अगर Competent Authority (सक्षम प्राधिकारी) ने रिपोर्ट दे दी है, तो RERA कार्रवाई नहीं कर सकता. इसी तरह, किसी भी बैंक के खिलाफ भी सीधे तौर पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है. इस फैसले से छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी.