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आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा मेकाहारा, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने दिए निर्देश

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ShivApr 17, 20251 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार…

विवादों का केंद्र बना गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नमाज के बाद अब मंदिर का मुद्दा गरमाया

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ShivApr 17, 20252 min read

बिलासपुर। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एनएसएस केम्प में जबरन…

April 17, 2025

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नियम का उल्लंघन पर रेरा की बड़ी कार्रवाई, बिल्डर प्राइम डेव्हलपर्स पर ठोका 10 लगाया रुपए का आर्थिक दंड

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने नियम का उल्लंघन करने पर बिल्डर पर कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जांच में पाया गया है कि अनुबंध किए बिना क्रेताओं से भू-संपदा की लागत के 10 प्रतिशत से अधिक धनराशि प्राप्त की, जो अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है.

रेरा से मिली जानकारी के मुताबिक, समृद्धि विहार परियोजना के प्रमोटर, प्राइम डेव्हलपर्स पर 10 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है. यह दंड रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 13 के उल्लघंन के कारण लगाया गया. प्राधिकरण ने सभी प्रमोटरों को निर्देश दिया है कि वे रेरा अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें. साथ ही सभी क्रेताओं से अपील की है कि रेरा अंतर्गत पंजीकृत प्रोजेक्ट में ही निवेश करना सुनिश्चित करें.