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उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरस मेले का किया उद्घाटन

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ShivMar 9, 20252 min read

रायपुर।    उप मुख्यमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री…

महतारी वंदन योजना: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ‘महतारी वंदन कॉमिक्स’ का विमोचन

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ShivMar 9, 20251 min read

रायपुर।   महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को समर्पित “महतारी वंदन…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पूज्य संत लालदास साहेब ने की सौजन्य भेंट

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ShivMar 9, 20251 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय…

March 9, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

रेरा ने कॉलोनी–फ्लैट मेंटनेंस चार्ज से जुड़े नियमों का जारी किया स्पष्टीकरण, प्रत्येक आवंटित व्यक्ति को निर्धारित मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य

रायपुर।  छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कॉलोनी और फ्लैट्स के हस्तांतरण और मेंटनेंस चार्ज से जुड़े नियमों का स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके तहत किसी भी कॉलोनी या फ्लैट के निर्माण के बाद उसे एक पंजीकृत सोसाइटी को हस्तांतरित किया जाता है, जो उसके रखरखाव और सुविधाओं के लिए जिम्मेदार होती है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक आवंटित व्यक्ति (आबंटिती) के लिए निर्धारित मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि कोई आवंटित व्यक्ति इसका भुगतान नहीं करता, तो संबंधित सोसाइटी इस मामले को रेरा के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। ऐसे मामलों में बकाया राशि पर ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

इसके अलावा, यदि कोई आवंटित व्यक्ति अपने एलॉटमेंट डीड में निर्धारित मेंटनेंस चार्ज या अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है, तो इससे जुड़े विवादों की सुनवाई का अधिकार रेरा को होगा। हालांकि, मेंटनेंस चार्ज की दरों में बदलाव से संबंधित मामलों की सुनवाई सहकारिता अधिनियम के तहत की जाएगी।