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सरकारी राशन दुकान में सेंधमारी, ताला तोड़कर 26 क्विंटल चावल और इलेक्ट्रॉनिक कांटा ले उड़े चोर

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

कवर्धा। जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बानो में चोरों…

स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की जयंती पर मुख्यमंत्री साय ने किया श्रद्धापूर्वक नमन

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Shiv Mar 8, 2026 2 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व लोकसभा सांसद स्वर्गीय…

छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी विश्वरंजन का निधन, पटना के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विश्वरंजन का शनिवार…

अवैध प्लाटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 1 एकड़ जमीन पर हो रहे निर्माण पर लगाई रोक

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के…

भाजपा नेता के खेत से 8 करोड़ का अफीम जब्त, मक्के के बीच पांच एकड़ से अधिक में उगाई थी फसल

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Shiv Mar 7, 2026 2 min read

दुर्ग। दुर्ग जिले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के द्वारा किए…

March 8, 2026

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गांवों में पादरी-पास्टर प्रवेश प्रतिबंध मामला : हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा- पहले ग्राम सभा या SDM से करें शिकायत

बिलासपुर। गांव के बाहर पादरी और पास्टर के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए गए होर्डिंग पर ईसाई संगठनों ने आपत्ति की थी, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले को आज यह कहते हुए निराकृत कर दिया है कि याचिकाकर्ता चाहें तो पहले ग्राम सभा या एसडीएम के समक्ष आवेदन दें। शासन के इस तर्क पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है कि बिना निचले स्तर पर शिकायत किए हाईकोर्ट में आना नियम विरुद्ध है।

बता दें कि कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर ब्लॉक के ग्राम घोटिया सहित कुछ और गांवों में स्थानीय निवासियों ने होर्डिंग लगाकर ईसाई समाज के प्रचारकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। गांव के निवासियों ने किसी भी पादरी या पास्टर के आने पर चेतावनी दी है। ईसाई समाज से जुड़े संगठनों ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि गांव में पादरी और पास्टर के प्रवेश पर रोक लगाया जाना अनुचित है। बोर्ड में साफ लिखा है कि गांव में ईसाई धर्म के पादरी,पास्टर एवं धर्मांतरण के लिए आने वाले धर्मांतरित व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, ऐसे किसी भी धार्मिक आयोजन पर रोक लगाई जाती है।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस तरह का फरमान असंवैधानिक और अधिकारों का उल्लंघन है। इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंच रही है। याचिका में मांग की गई थी कि होर्डिंग को तत्काल हटाया जाए और ग्राम पंचायत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं।