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किराए के वाहनों पर 130 करोड़ खर्च, पुलिस का कुल वाहन खर्च 350 करोड़ पहुंचा

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Shiv Mar 12, 2026 7 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस ने महज़ साल भर में किराए के वाहनों…

संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को मिला बड़ा नक्सली डम्प

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Shiv Mar 12, 2026 2 min read

गरियाबंद। जिले के थाना मैनपुर क्षेत्र में सुरक्षा बलों को संयुक्त…

बच्चों से पुताई करवाने वाली प्राचार्या हटाई गई, आरटीई सीटें घटाने पर हाईकोर्ट ने मांगा हलफनामा

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Shiv Mar 12, 2026 2 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आरटीआई से जुड़ी जनहित याचिका समेत अन्य…

गैस सिलेंडर की किल्लत पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा, 35 सदस्य स्वमेव निलंबित

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Shiv Mar 12, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान महँगाई और…

कोटवार के पद पर खानदानी हक नहीं, योग्यता और चरित्र ही अहम…

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Shiv Mar 12, 2026 2 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोटवारों की नियुक्ति को लेकर कहा है…

March 12, 2026

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया पब्लिक नोटिस, कहा – मुकदमों को लेकर जीत दिलाने का प्रलोभन देने वालों से रहें सचेत, सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी

बिलासपुर।  हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें आम पक्षकारों को अदालतों में चल रहे मुकदमों को लेकर जीत दिलाने या पक्ष में आदेश कराने का प्रलोभन देने वाले लोगों से सचेत रहने कहा है. साथ ही इस प्रकार का प्रलोभन देने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है.

रजिस्ट्रार जनरल के विनोद कुजूर ने जारी आम सूचना में स्पष्ट किया है कि छत्तीरागढ़ उच्च न्यायालय या छत्तीसगढ़ राज्य के तमाम जिला न्यायालयो में से किसी भी अदालत में यदि कोई प्रकरण/याचिका/आवेदन या अन्य कोई कार्यवाही संस्थित की जाती है अथवा संस्थित है. ऐसे किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति जो असंगत प्रतिफल प्राप्ति या उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ प्रकरण/याचिका/आवेदन अथवा अन्य कार्यवाहियों को उनके पक्ष में निराकृत, जीत या खारिज कराने का मिथ्या आश्वासन या प्रलोभन देता है तो सतर्क रहें.

सूचना में यह भी बताया गया है कि इस प्रकार का व्यक्ति आपराधिक अभियोजन की कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा. इसके अलावा जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन या आश्वासन को स्वीकार करता है तो उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा. हाईकोर्ट ने इस तरह का कदम उठाकर प्रदेश के सभी आम लोगों को सचेत कर दिया है. बता दें कि कुछ निचली अदालतों में इस प्रकार के लोग भी सक्रिय रहते हैं, जो आम पक्षकारों को उनके भोलेपन का फायदा उठाकर इसी प्रकार उन्हें लूट लेते हैं.