Special Story

रायपुर स्मार्ट सिटी के काम की होगी जांच, ध्यानाकर्षण के दौरान मंत्री अरुण साव ने की घोषणा…

रायपुर स्मार्ट सिटी के काम की होगी जांच, ध्यानाकर्षण के दौरान मंत्री अरुण साव ने की घोषणा…

Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को ध्यानाकर्षण…

छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट, नागरिकों की मदद के लिए नोडल अधिकारी किया नियुक्त, हेल्पलाइन नंबर भी जारी…

छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट, नागरिकों की मदद के लिए नोडल अधिकारी किया नियुक्त, हेल्पलाइन नंबर भी जारी…

Shiv Mar 10, 2026 1 min read

रायपुर। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण मिडिल-ईस्ट…

अफीम की खेती केस में बड़ी कार्रवाई : BJP नेता के भाई के अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

अफीम की खेती केस में बड़ी कार्रवाई : BJP नेता के भाई के अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

Shiv Mar 10, 2026 2 min read

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती…

March 10, 2026

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया पब्लिक नोटिस, कहा – मुकदमों को लेकर जीत दिलाने का प्रलोभन देने वालों से रहें सचेत, सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी

बिलासपुर।  हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें आम पक्षकारों को अदालतों में चल रहे मुकदमों को लेकर जीत दिलाने या पक्ष में आदेश कराने का प्रलोभन देने वाले लोगों से सचेत रहने कहा है. साथ ही इस प्रकार का प्रलोभन देने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है.

रजिस्ट्रार जनरल के विनोद कुजूर ने जारी आम सूचना में स्पष्ट किया है कि छत्तीरागढ़ उच्च न्यायालय या छत्तीसगढ़ राज्य के तमाम जिला न्यायालयो में से किसी भी अदालत में यदि कोई प्रकरण/याचिका/आवेदन या अन्य कोई कार्यवाही संस्थित की जाती है अथवा संस्थित है. ऐसे किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति जो असंगत प्रतिफल प्राप्ति या उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ प्रकरण/याचिका/आवेदन अथवा अन्य कार्यवाहियों को उनके पक्ष में निराकृत, जीत या खारिज कराने का मिथ्या आश्वासन या प्रलोभन देता है तो सतर्क रहें.

सूचना में यह भी बताया गया है कि इस प्रकार का व्यक्ति आपराधिक अभियोजन की कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा. इसके अलावा जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन या आश्वासन को स्वीकार करता है तो उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा. हाईकोर्ट ने इस तरह का कदम उठाकर प्रदेश के सभी आम लोगों को सचेत कर दिया है. बता दें कि कुछ निचली अदालतों में इस प्रकार के लोग भी सक्रिय रहते हैं, जो आम पक्षकारों को उनके भोलेपन का फायदा उठाकर इसी प्रकार उन्हें लूट लेते हैं.