Special Story

PM आवास योजना में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, तीन पंचायत सचिव निलंबित

PM आवास योजना में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, तीन पंचायत सचिव निलंबित

ShivMay 16, 20251 min read

रायगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में उदासीनता एवं लापरवाही…

अफसरों की प्रताड़ना से परेशान होकर महिला अधिकारी ने की खुदकुशी, लगातार बढ़ रहे प्रताड़ना के केस

अफसरों की प्रताड़ना से परेशान होकर महिला अधिकारी ने की खुदकुशी, लगातार बढ़ रहे प्रताड़ना के केस

ShivMay 16, 20255 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले से हृदयवृदारक घटना सामने आई…

May 16, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें जारी

रायपुर।     श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर) किया जाता है।

श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन अलरमेल मंगई डी. द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिये 01 अक्टूबर 2024 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जनवरी 2024 से जून 2024 के मध्य 2.40 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई तदनुसार प्रति बिन्दु 20/- रूपये के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 48/- रूपये की वृद्धि की गई।

कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर व्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 29 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5/- रूपये प्रति बिन्दु के मान से 145/- रूपये प्रतिमाह परिवर्तशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.21 रूपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई। किसी तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 28.30 रूपये प्रति हजार बीड़ी के मान से निर्धारित की गई।

उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में वृद्धि उपरांत अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को 01अक्टूबर 2024 से 31मार्च 2025 तक न्यूनतम वेतन की दरें निम्नानुसार देय होगी।

अनुसूचित सामान्य नियोजन के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरें निम्नानुसार है –

उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है तथा इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड-तीन, द्वितीय-तल, नवा रायपुर, अटल नगर से भी प्राप्त की जा सकती है।