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प्रदेश में बौद्ध सर्किट करें विकसित : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivApr 4, 20252 min read

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में नवाचारों के लिए दी बधाई

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April 5, 2025

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रानू साहू की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने किया खारिज

बिलासपुर- छत्तीसगढ़ की निलंबित IAS रानू साहू की जमानतअर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रानू साहू को फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा। बीते सात जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर गुरुवार को आर्डर किया गया है।IAS रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। इससे पहले लोअर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान ED के वकील ने कुछ और तथ्य रखने की बात कही थी। इसके बाद 8 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की गई गई थी। रानू साहू को ED ने 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था।

बता दें कि कोयला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था। जिसके बाद ईडी ने इस मामले में रानू के घर छापा मारते हुए लंबे समय से पूछताछ के लिए बुला रही है। ईडी ने कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगया कि निलंबित IAS रानू साहू के द्वारा कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी।