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रिटायरमेंट के बाद कॉलेज प्रोफेसर के खिलाफ वसूली आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द

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ShivMar 2, 20252 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. के.एन. चौधरी…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संत पवन दीवान को उनकी पुण्यतिथि पर किया नमन

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ShivMar 2, 20251 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कवि,…

महापौर तथा पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव

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ShivMar 1, 20252 min read

रायपुर।   उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण…

विक्रमोत्सव 2025 : आर्ष भारत प्रदर्शनी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया अवलोकन

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ShivMar 1, 20251 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा…

March 2, 2025

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रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव- मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी कर सकते हैं मतदान

रायपुर।    रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए आगामी 13 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए वोटर मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने कहा कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया सरकारी पहचान पत्र तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड दिखाकर मतदान कर सकते हैं।