Special Story

चिरमिरी-नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू, रेल मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, 6 गांव की जमीनें होंगी अधिग्रहित..

चिरमिरी-नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू, रेल मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, 6 गांव की जमीनें होंगी अधिग्रहित..

ShivMay 16, 20252 min read

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले में प्रस्तावित चिरमिरी-नागपुर रोड…

1.30 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा, 8 गिरफ्तार…

1.30 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा, 8 गिरफ्तार…

ShivMay 16, 20251 min read

रायपुर/बिलासपुर।  बिलासपुर पुलिस ने ऑनलाइन साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने…

PM आवास योजना में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, तीन पंचायत सचिव निलंबित

PM आवास योजना में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, तीन पंचायत सचिव निलंबित

ShivMay 16, 20251 min read

रायगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में उदासीनता एवं लापरवाही…

अफसरों की प्रताड़ना से परेशान होकर महिला अधिकारी ने की खुदकुशी, लगातार बढ़ रहे प्रताड़ना के केस

अफसरों की प्रताड़ना से परेशान होकर महिला अधिकारी ने की खुदकुशी, लगातार बढ़ रहे प्रताड़ना के केस

ShivMay 16, 20255 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले से हृदयवृदारक घटना सामने आई…

May 16, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन : 13 नवम्बर से 20 नवम्बर तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध

रायपुर।      भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 13 नवम्बर से 20 नवम्बर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभाओं के आम निर्वाचन तथा 48 विधानसभाओं और दो संसदीय क्षेत्रों में उप-निर्वाचन के दृष्टिगत 13 नवम्बर 2024 को प्रातः सात बजे से 20 नवम्बर 2024 की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में इन निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन और प्रकाशन करने, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करने या किसी प्रकार की अन्य रीति में उसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1)ख के अंतर्गत झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभाओं के आम निर्वाचन तथा 48 विधानसभाओं और दो संसदीय क्षेत्रों में उप-निर्वाचन के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।