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स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल के शांति मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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ShivJun 5, 20251 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज शाम सांसद बृजमोहन अग्रवाल…

अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो दवाइयों की पहुंच: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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ShivJun 5, 20252 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख…

लाल आतंक का अंत: नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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ShivJun 5, 20252 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़…

नवा रायपुर में बनेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी, खेल प्रतिभाओं को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच

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ShivJun 5, 20252 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खेलों में भविष्य गढ़ने…

June 5, 2025

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जो कहेंगे सच कहेंगे

रायपुर कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश: कलेक्टोरेट के 100 मीटर क्षेत्र में जुलूस-ज्ञापन, धरने पर रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीते 20 जनवरी को पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी के मद्देनज़र राजधानी रायपुर में कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर के दायरे में सामूहिक धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन, रैली, जुलूस और हड़ताल करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश को रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने जारी किया है, जो आज से मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के अनुसार 22 जनवरी 2025 से नाम निर्देशन का कार्य प्रारंभ हो गया है और नागरिकों की आवाजाही की सुविधा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर की परिधि में रैली, जुलूस, धरना और विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया गया है।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।