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March 10, 2026

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अवैध वेंडरों पर रेलवे प्रशासन की सख्त कार्रवाई : रायपुर-दुर्ग स्टेशन और ट्रेनों में हुई जांच में 4 पकड़ाए, 1 लाख से अधिक का वसूला गया जुर्माना

रायपुर।    रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृत वेंडरों के माध्यम से गाड़ियों तथा स्टेशनों में गुणवत्तायुक्त खानपान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. स्टेशनों एवं गाड़ियों में यात्रियों को उपलब्ध कराई गई खानपान की गुणवत्ता को बरकरार रखने तथा उसमें लगातार सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है.

इसी संदर्भ में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने खुद ट्रेनों और स्टेशनों में औचक अनधिकृत वेंडरों की जांच की. इस जांच अभियान में 04 अनधिकृत वेंडर पकड़े गए, 03 पर लगेज जुर्माने की कार्रवाई की गई. प्लेटफॉर्म पर ट्रॉली चलते हुए पाए जाने पर ₹5000 का जुर्माना किया गया, जबकि उन्हें केवल जनरल कोच के सामने ही सामान बेचने की अनुमति है. अन्य कई गतिविधियां जो नियमों के अनुसार नहीं थीं, उन पर भी फाइन किया गया.

ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते पैसेंजर, किन्नर पाए गए. अनधिकृत रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति, पान-गुटखा-मसाला-तंबाकू-सिगरेट बेचने वाले व्यक्ति पकड़े गए. 7-8 स्टालों पर जाकर जनता खाना पूछा, बेबी फूड भी पूछा, जो कि स्टालों पर उपलब्ध नहीं था. ट्रेनों में उचित कूलिंग सिस्टम नहीं पाया गया. स्टेशन पर उपलब्ध तापमान को कम करने के लिए लगाए गए मिस्टिंग सिस्टम को दुरुस्त कराया गया. पानी स्प्रे करने वाले नोज़ल्स काम नहीं कर रहे थे. स्टेशनों में उपलब्ध ठंडा पानी महंगा बेचा जा रहा था, उस पर कार्रवाई की गई. वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म, यात्रियों के बैठने के स्थान पर तापमानमापी उपकरणों से तापमान की भी जांच की गई. यात्रियों को शीतलता प्रदान हो, इस हेतु आवश्यक प्लानिंग की जाएगी. 22619 बिलासपुर-तिरुनेलवेली एवं 12549 दुर्ग-उधमपुर ट्रेन में निरीक्षण किया गया. एक ही ट्रे में वेज एवं नॉनवेज खाना बेचने पर फूड प्लाजा पर ₹5000 की कार्रवाई की गई.

रायपुर स्टेशन पर खानपान की विभिन्न अनियमितताओं में लगभग ₹37000 एवं दुर्ग स्टेशन पर ₹64000 का जुर्माना किया गया. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वारा की गई कार्रवाई में कुल ₹101000 का जुर्माना किया गया. अवधेश कुमार त्रिवेदी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों एवं निरीक्षकों, वेंडरों को सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में ऐसी अनियमितताएं नहीं पाई जाएं.

रेलवे नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. सभी कैटरिंग संचालकों को बिना प्लेटफॉर्म परमिट के प्लेटफॉर्म एवं गाड़ियों में खाद्य सामग्री नहीं बेचने की सख्त हिदायत दी गई. मंडल रेल प्रशासन अनधिकृत वेंडिंग को पूर्णतः बंद करने के लिए प्रतिबद्ध है. ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.