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‘समर्थ -2025′ CA स्टूडेंट्स नेशनल कांफ्रेंस का सफल आयोजन सम्पन्न

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ShivJun 15, 20252 min read

रायपुर।  पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर हो रहे इस राष्ट्रीय…

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ग्रामीणों से भरी पिकअप पलटी, दुर्घटना में 2 महिला 1 पुरूष की मौत, 12 से अधिक गंभीर रूप से घायल

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ShivJun 15, 20252 min read

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अवैध खनन पर सरकार का एक्शन, राजनांदगाव खनिज अधिकारी को किया सस्पेंड

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ShivJun 15, 20251 min read

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June 15, 2025

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मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से मिली जमानत

सुल्तानपुर। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सुल्तानपुर कोर्ट ने जमानत दे दी। राहुल गांधी को 25–25 हजार के दो मुचलकों पर जमानत मिली। इससे पहले राहुल आज सुबह कोर्ट में पेश हुए। यह मामला 4 अगस्त, 2018 को एक भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। इस मामले में सुल्तानपुर की दीवानी अदालत में पेश होने के लिए राहुल गांधी को समन जारी किया गया था।

मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को होगी। वहीं,अधिवक्ता संतोष पांडे का कहना है, उन्होंने (राहुल गांधी) आज अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उन्हें 30-45 मिनट के लिए हिरासत में ले लिया। उसके बाद उनकी जमानत याचिका प्रस्तुत की गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। जमानत मिलने के बाद राहुल कोर्ट से अमेठी के लिए रवाना हो गए।

2018 में दायर किया गया था मानहानि का केस

मिली जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर “आपत्तिजनक” टिप्पणी करने के लिए गांधी के खिलाफ 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था। उन्होंने कांग्रेस नेता द्वारा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के कार्यकाल के दौरान एक हत्या के मामले में भाजपा की संलिप्तता का आरोप लगाने वाली टिप्पणियों का जिक्र किया था। बीजेपी नेता का दावा है कि राहुल गांधी के बयान से चार साल पहले अमित शाह को 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपमुक्त कर दिया था।

दोषी साबित होने पर दो साल की सजा हो सकती है

बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कहा था कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह पर आरोप लगाया था कि वह हत्यारे हैं। जब मैंने ये आरोप सुने तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं 33 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मैंने अपने वकील के माध्यम से इस संबंध में शिकायत दर्ज की। यह मामला 4 अगस्त, 2018 को सुल्तानपुर में जिला और सत्र एमपी/एमएलए अदालत के समक्ष दायर किया गया था। विजय मिश्रा की ओर से पेश वकील ने कहा था कि अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कोर्ट से दोषी साबित होते हैं तो उन्हें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है।