रायपुर में गांजा तस्कर की 70 लाख की संपत्ति कुर्क

रायपुर। गांजा तस्कर की 70 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है. आईजी अमरेश मिश्रा द्वारा जिला रायपुर में एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत् व्यापारिक मात्रा में मादक पदार्थ के जप्ती किये जाने पर एनडीपीएस अधिनियम 1985 के धारा 68 (एफ) के तहत् आरोपी के संपत्ति की जांच कर, अटैचमेंट की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिस पर आरोपी सुशंकर व्यापारी के नाम पर एक टाटा अल्टो कार, एक स्कूटी, सिंगारपुरी कैम्प रायपुर में एक प्लाट कीमत 20 लाख रूपये एवं कौशिल्या विहार सेक्टर 2 रायपुर में बना हुआ मकान कीमत 50 लाख रूपये कुल कीमत 70 लाख रूपये की संपत्ति अवैध रूप से अर्जित किया जाना पाया गया, जिस पर धारा 68 एफ (2) एनडीपीएस एक्ट के तहत् विवेचना कर उक्त संपत्ति अटैचमेंट हेतु सक्षम अधिकारी सफेमा मुंबई को भेजे जाने पर, उक्त प्रकरण में उपरोक्त संपत्ति को विधिवत् अटैच किये जाने संबंधी आदेश पारित किया गया है, जो कि जिला रायपुर में इस प्रकार के पहली कार्यवाही है, वर्तमान में एनडीपीएस एक्ट के कई अन्य प्रकरणों में आरोपियों की संपत्तियों की जांच की जा रही है। जिला रायपुर में मादक पदार्थ बेचने वालो के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जाकर, विगत 02 दिनों में 08 प्रकरणों में आरोपियो को गिरफ्तार किया गया है।
जिसके परिपालन में उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश पर नोडल अधिकारी कीर्तन राठौर, थाना प्रभारी निरीक्षक आशीष सिंह राजपूत एवं उपनिरीक्षक एच.पी. देवता के द्वारा थाना मुजगहन के अपराध क्रमांक 36/2024 में जप्त गांजा 45.50 किलोग्राम के आरोपी सुशंकर व्यापारी पिता सुशांत व्यापारी निवासी कौशिल्या विहार रायपुर के संपत्ति के संबंध में वित्तीय विवेचना किया गया।