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दुर्ग में 5 एकड़ में अवैध अफीम की खेती का खुलासा, पौधे उखाड़ने की कार्रवाई शुरू

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा में अवैध रूप से…

गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, पीएम की फूंका पुतला

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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

राजनांदगांव। देश भर में 7 मार्च से घरेलू में 60 रुपए…

शराब पर सियासत गर्म : भूपेश बघेल ने पोस्ट किया वीडियो, लिखा- बियर के अंदर बियर

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Shiv Mar 8, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेलने रविवार को सोशल मीडिया…

चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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Shiv Mar 8, 2026 3 min read

रायपुर। जब समाज स्वयं अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी…

महतारी वंदन योजना से मातृशक्ति को मिला आर्थिक संबल : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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Shiv Mar 8, 2026 8 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के…

March 9, 2026

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

स्कूल की अव्यवस्था देखकर माथा पकड़ लिए अधिकारी, प्राचार्य को किया सस्पेंड

गरियाबंद। स्कूल शिक्षा सचिव के निरीक्षण के दौरान उपस्थित छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक गुणवत्ता निम्न स्तर का पाया गया। जिसके चलते प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा सचिव के द्वारा 31 जनवरी 2025 को पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय गरियाबंद का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्कूल में उपस्थित छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक गुणवत्ता निम्न स्तर का पाया गया साथ ही कक्षा 12वीं में अध्यनरत छात्र-छात्राओं एवं स्टाफ का शैक्षणिक स्तर संतोषजनक नहीं था। शाला में साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। फर्नीचर भी अस्त व्यस्त था।

स्कूल में पर्याप्त रूम उपलब्ध होने के बावजूद प्रयोगशाला एक ही कक्ष में संचालित किया जा रहा था। प्रायोगिक कार्य हेतु उपलब्ध सामग्री गुणवत्ता विहीन एवं खराब अवस्था में पाई गई।वंदना पांडे प्राचार्य स्वामी आत्मानंद हिंदी मध्य विद्यालय गरियाबंद द्वारा स्कूल संचालन में अपने दायित्व निर्वहन एवं पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही,अनुशासनहीनता परिलक्षित होती है। वंदना पाण्डेय का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन के विपरीत गंभीर कदाचार है।

इसलिए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत प्राचार्य पीएम श्री स्वामी आत्मानंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर नियत किया गया है।