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राज्य में अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी चिन्ह लगाना अनिवार्य

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प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना : रायपुर में 100 ई-बसें चलाने की तैयारी, राज्य सरकार ने प्रशासकीय स्वीकृति और निविदा आमंत्रण की दी अनुमति

रायपुर।    राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री ई बस योजना के अंतर्गत 100 ई बसें शीघ्र चलेगी. राज्य शासन ने निर्धारित क्रियान्वयन एजेंसी रायपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी को बस डिपो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी केन्द्रांश राशि 8 करोड़ 60 लाख के अनुपातिक राज्यांश राशि 5 करोड़ 73 लाख एवं बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केन्द्रांश राशि 12 करोड़ 90 लाख इस प्रकार कुल 27 करोड़ 23 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की है.

इस संबंध में राज्य शहरी विकास अभिकरण छग ने आदेश जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अरूण साव के मार्गदर्शन में राजधानी शहर रायपुर में शीघ्र 100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रारंभ करने की शानदार सौगात मिलने जा रही है. इसके लिए आमानाका बस डिपो में चार्जिंग सिस्टम लगाया जाएगा. डिपो में इलेक्ट्रिकल संबंधी कार्य निरंतर प्रगति पर है. प्रधानमंत्री ई बस योजना के शीघ्र क्रियान्वयन से राजधानी शहर रायपुर में वायु प्रदूषण कम होगा एवं लोगो को इसका लाभ मिलेगा. नगर वासियों को नगर में विष्णु के सुशासन का प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव प्रधानमंत्री ई बस योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन से शीघ्र देखने को मिलेगा.

कलेक्टर एवं जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी रायपुर के पदेन अध्यक्ष डाॅ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं निगम आयुक्त और जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी रायपुर के पदेन सचिव अविनाश मिश्रा के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री ई बस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुरूप शीघ्र नियमानुसार निविदा बुलवाने के निर्देश दिए गए हैं. कार्य को केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ शासन की लोकहितैषी मंशा के अनुरूप सर्वोच्च प्राथमिकता देने कहा गया है.

जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी की नियमावली के अनुपालन तथा अन्य आनुशांगिक नियमों का पालन करते हुए आगामी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जाएगी. स्वीकृत राशि का उपयोग बस डिपो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्य के लिए किया जाएगा. अन्य किसी भी तरह का भुगतान निषेध होगा. कार्य विभाग मैनुअल के प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्यवाही की जाएगी. स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होने की दशा में अतिरिक्त राशि का व्यय सोसायटी को स्वयं वहन करना होगा.

भारत सरकार की दिशा निर्देशों का पालन करें : कलेक्टर

कलेक्टन ने कहा है कि भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए. राज्य शासन तथा नोडल एजेंसी सूडा द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक अनुमति, अनापत्ति प्राप्त कर ली जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा अंतर्गत कार्य पूर्ण किया जा सके. निर्माण कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित डीपीआर नक्शे एवं ले-आऊट अनुसार किया जाए. योजनांतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान एवं दक्ष ऊर्जा उपकरणों का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए.