Special Story

एडिशनल एसपी यूबीएस चौहान का तबादला, बनाए गए संयुक्त परिवहन आयुक्त, आदेश जारी…

एडिशनल एसपी यूबीएस चौहान का तबादला, बनाए गए संयुक्त परिवहन आयुक्त, आदेश जारी…

ShivJan 21, 20251 min read

रायपुर. साय सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी यूबीएस चौहान,…

मुकेश चंद्राकर हत्या पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा का बड़ा बयान, कहा- राजनीतिक षड़यंत्र की हो रही है चर्चा

मुकेश चंद्राकर हत्या पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा का बड़ा बयान, कहा- राजनीतिक षड़यंत्र की हो रही है चर्चा

ShivJan 21, 20252 min read

रायपुर। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक…

हादसे पर लगाम लगाने पुलिस का अनोखा तरीका : यमराज और चित्रगुप्त बनकर सड़क पर उतरे पुलिसकर्मी

हादसे पर लगाम लगाने पुलिस का अनोखा तरीका : यमराज और चित्रगुप्त बनकर सड़क पर उतरे पुलिसकर्मी

ShivJan 21, 20252 min read

खैरागढ़।    जिला मुख्यालय में बढ़ते सड़क हादसों और यातायात…

कार से एक करोड़ से अधिक रकम जब्त, वाहन चेकिंग के दौरान दुर्ग पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

कार से एक करोड़ से अधिक रकम जब्त, वाहन चेकिंग के दौरान दुर्ग पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

ShivJan 21, 20251 min read

दुर्ग।  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव का बिगुल…

January 21, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान से मिलेगी राहत, फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, ऋणी और अऋणी किसान हो सकते हैं शामिल

रायपुर।    प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कृषि विभाग के मैदानी अमले के अधिकारियों को इस बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए सभी किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं से फसल प्रभावित होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सकें।

छत्तीसगढ़ सरकार की कृषि विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। किसान मुख्य फसल धान सिंचित, असिंचित तथा अन्य फसल मक्का, उड़द, कुटकी इत्यादि फसलों का बीमा करा सकते हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाली नुकसान से राहत दिलाई जाती है। योजना में ऋणी और अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो, शामिल हो सकते हैं। ऐसे किसान जो अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए बीमा कराना चाहते हैं वे नियत तिथि के पूर्व अपना फसल बीमा करा सकते हैं। इसके लिए किसान अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन कराना होगा। किसान बैंक अथवा चॉईस सेंटरों के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।

शासन द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार बेमेतरा, बस्तर, कोरिया बीजापुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सक्ती और कांकेर जिला के लिए बजाज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा, जशपुर, नारायणुर, खैरागढ-छुईखदान-गंडई, महासमुन्द, रायगढ़, सूरजपुर और कोण्डागांव जिला के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा दुर्ग, बिलासपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सुकमा, मुंगेली, सरगुजा, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, रायपुर, दंतेवाड़ा, बलरामपुर एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला के लिए एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को बीमा हेतु अधिकृत किया गया है। किसानों से अपील की गई है कि वे अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराकर अधिक से अधिक योजना का लाभ लें। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए किसान क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा नजदीकी बैंक शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।