Special Story

छत्तीसगढ़ में गैर संचारी रोग के ईलाज में आभा आईडी है वरदान

छत्तीसगढ़ में गैर संचारी रोग के ईलाज में आभा आईडी है वरदान

ShivApr 18, 20252 min read

रायपुर।    छत्तीसगढ़ राज्य में अब गैर संचारी रोग (नॉन-कम्युनिकेबल…

थाने से भागा अंतरराज्यीय तस्कर, SSP ने चार पुलिसकर्मियों को किया लाइन अटैच

थाने से भागा अंतरराज्यीय तस्कर, SSP ने चार पुलिसकर्मियों को किया लाइन अटैच

ShivApr 18, 20251 min read

रायपुर। हेरोइन चिट्टा की तस्करी के मामले में गिरफ्तार अंतर्राज्यीय…

April 18, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत : PCC चीफ ने उठाया सवाल, डिप्टी सीएम शर्मा बोले – किसी को घबराने की जरूरत नहीं

रायपुर। बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. वहीं इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है. बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाया है. इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बुलडोजर किसी के घर में जबरिया नहीं चलता है. कहीं कोई अतिक्रमण होता है, किसी ने अवैध कब्जा किया है, गलत तरीके से निर्माण हुआ है, वहां कार्रवाई होती है. इसमें किसी को घबराने की जरूर नहीं है.

बता दें कि बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है. हम लगातार कह रहे बुलडोजर एक्शन सही नहीं है. सभी BJP शासित राज्यों में बुलडोजर चलाया जा रहा है. यह BJP की डराने धमकाने की राजनीति पर तमाचा है. सुप्रीम कोर्ट का निर्देश स्वागत योग्य है, भाजपा सरकार सबक ले ले.

सुप्रीम कोर्ट ने जताई है आपत्ति

बता दें कि देश के कई राज्‍यों में अपराधियों के घर पर तोड़फोड़ ‘बुल्डोजर चलाने’ की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देशभर में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन बनाई जाएगी. अदालत ने इसे लेकर सरकार और पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं. कोर्ट ने कहा कि देशभर में निर्माणों में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन जरूरी है. अगर कोई आरोपी या दोषी भी है तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता. अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगा.