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चना मिल में मजदूर की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, 25 लाख रूपये का मांगा मुआवजा

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ShivFeb 24, 20251 min read

बलौदाबाजार-भाटापारा।   जिले के सुरखी स्थित चना फिल्टर मिल में हादसा…

शुभ संकल्पों की होती है समाज और राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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ShivFeb 24, 20253 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा…

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट्स को मिलेगा 20 अंक तक का बोनस, CGBSE ने 25 मार्च तक मांगी सूची

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ShivFeb 24, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) द्वारा 10वीं और 12वीं के…

February 24, 2025

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प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत : PCC चीफ ने उठाया सवाल, डिप्टी सीएम शर्मा बोले – किसी को घबराने की जरूरत नहीं

रायपुर। बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. वहीं इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है. बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाया है. इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बुलडोजर किसी के घर में जबरिया नहीं चलता है. कहीं कोई अतिक्रमण होता है, किसी ने अवैध कब्जा किया है, गलत तरीके से निर्माण हुआ है, वहां कार्रवाई होती है. इसमें किसी को घबराने की जरूर नहीं है.

बता दें कि बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है. हम लगातार कह रहे बुलडोजर एक्शन सही नहीं है. सभी BJP शासित राज्यों में बुलडोजर चलाया जा रहा है. यह BJP की डराने धमकाने की राजनीति पर तमाचा है. सुप्रीम कोर्ट का निर्देश स्वागत योग्य है, भाजपा सरकार सबक ले ले.

सुप्रीम कोर्ट ने जताई है आपत्ति

बता दें कि देश के कई राज्‍यों में अपराधियों के घर पर तोड़फोड़ ‘बुल्डोजर चलाने’ की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देशभर में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन बनाई जाएगी. अदालत ने इसे लेकर सरकार और पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं. कोर्ट ने कहा कि देशभर में निर्माणों में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन जरूरी है. अगर कोई आरोपी या दोषी भी है तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता. अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगा.