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CGMSC घोटाला : ईओडब्ल्यू-एसीबी ने 2 आईएएस अफसरों के खिलाफ सरकार से मांगी जांच की अनुमति

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पुलिस और जीएसटी विभाग ने जब्त किया दो गाड़ी कबाड़, मालिक पर ठोका साढ़े पांच लाख का जुर्माना

बिलासपुर। कबाड़ पर बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसमें पुलिस ने तांबा के कबाड़ से भरे 2 पिकअप को जब्त किया है. रायपुर से आ रही पिकअप इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा निवासी सुनील रेलवानी की थी. जिसकी जांच के बाद जीएसटी विभाग ने 5 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पुलिस ने कबाड़ी के गोदाम में छापामार कर 2 लाख 50 हजार रुपये का कबाड़ भी ज़ब्त किया है.

दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा थाना सिरगिट्टी निवासी सुनील रेलवानी तांबा से भरा हुआ कबाड़ 2 पिकअप के जरिए रायपुर की ओर से लेकर आ रहा है. जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर चकरभाठा थाना में दोनो पिकअप को रोककर चेक किया. दोनों पिकअप में अलग-अलग बोरियों में करीब चार टन तांबे का बाइंडिंग वायर का अनुपयोगी कबाड़ भरा हुआ था. जिसका जीएसटी बिल नहीं था. बल्कि कच्चे बिल में परिवहन किया जा रहा था. मामले में धारा 102 की कार्रवाई करते हुए जीएसटी विभाग को सूचना दी गई. जीएसटी विभाग द्वारा जांच के बाद जीएसटी चोरी करना पाए जाने पर सुनील रेलवानी पर 5 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

इसके बाद पुलिस ने सुनील रेलवानी के इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा स्थित कबाड़ गोदाम में छापा मारा. जहां पर तांबे और पीतल के बहुत से कबाड़ सामग्री नट, बोल्ट, स्पेयर पार्ट्स, तांबे का वाइंडिंग वायर आदि मिले. जिनका बिल प्रस्तुत नहीं करने पर सभी सामान को धारा 102 के तहत जब्त कर सिरगिट्टी थाना में रखा गया. गोदाम में जब्त किए गए कबाड़ सामग्री की कीमत लगभग 2 लाख 50 हजार रुपये है. सुनील रेलवानी के कबाड़ दुकान में मिले तांबा, पीतल के कबाड़ सामग्री के वैध बिल की मांग की गई है. बिल प्रस्तुत न करने पर अलग से कार्रवाई की जाएगी.