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नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता हुई गर्भवती: जान पर बन आई तो डॉक्टरों ने मांगी अबॉर्शन की अनुमति, हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

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ShivMay 14, 20252 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले में दुष्कर्म की शिकार…

SP जितेंद्र यादव ने बताई कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन की सफलता

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ShivMay 14, 20252 min read

बीजापुर।  कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर 21 दिनों तक चलाए गए…

बांस नहीं मिलने से संकट में बांसवार जाति, कार्डधारी प्रशासन से कर रहे मुआवजे की मांग…

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ShivMay 14, 20252 min read

महासमुंद। महासमुंद जिले की पारंपरिक रूप से बांस पर निर्भर…

डीएमएफ घोटाला मामले में रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समेत 4 आरोपियों की जमानत खारिज

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ShivMay 14, 20252 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में DMF घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने आज पूर्व…

रेलवे प्रोजेक्ट से बढ़ी किसानों की मुसीबत: रायपुर और दुर्ग के 58 गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक

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ShivMay 14, 20254 min read

रायपुर/दुर्ग। केंद्र सरकार की खरसिया-नवा रायपुर-परमलकसा रेल लाइन परियोजना अब किसानों…

May 14, 2025

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कोरिया के पटना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

बिलासपुर।   कोरिया जिले की पटना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाये जाने की अधिसूचना को जनहित याचिका के जरिये चुनौती दी गई. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को अपरिपक्व बताते हुए खारिज कर निराकृत कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सिंगल बेंच में पिटीशन दायर करने की छूट प्रदान की है.

कोरिया जिला एक अनूसूचित क्षेत्र है, जिसके पटना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाया जा रहा है. इसके लिये पहले नगरीय प्रशासन विभाग ने जो अधिसूचना जारी की उस पर पटना ग्रामसभा के सभापति देवेन्द्र सिंह ने ग्रामवासियों की ओर से आपत्ति की. इसके खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा था कि दावा आपत्ति पर विचार किया जाये. आपत्ति को नगरीय प्रशासन विभाग ने खारिज कर दिया था. दायर जनहित याचिका में बताया गया कि अनुचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत को कई विशेषाधिकार मिले हुए हैं. नगर पंचायत बनने से यह सब समाप्त हो जाएंगे. अभी यहां सिर्फ आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति सरपंच और सभापति बन सकता है. नवोदय स्कूल आदि के लाभ से भी ग्राम वंचित हो जायेगा.

याचिका में यह तर्क भी दिया गया कि अनूसूचित क्षेत्र में संसद से पास कानून के माध्यम या राज्यपाल की अधिसूचना से ही नगर पंचायत का गठन संभव हो सकता है. डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने शासन की ओर से बताया कि अभी शुरूआती सूचना ही दी जा रही है.

राज्यपाल की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएग तब आपत्ति प्रस्तुत करें. सुनवाई के बाद डीबी ने कहा कि अभी यह याचिका अपरिपक्व स्थिति में हैं, इसलिए याचिकाकर्ता चाहे तो सिंगल बेंच में रिट पिटीशन दायर कर सकता है.