Special Story

सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में लगी आग

सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में लगी आग

ShivMay 11, 20252 min read

जांजगीर-चाम्पा।  छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही…

नहीं रहा नंदनवन की शान ‘नरसिंह’, ढाई महीने की बीमार के बाद हुई मौत…

नहीं रहा नंदनवन की शान ‘नरसिंह’, ढाई महीने की बीमार के बाद हुई मौत…

ShivMay 11, 20251 min read

रायपुर। नंदनवन पक्षी विहार में बीते दस सालों से आकर्षण का…

ठेका निरस्त होते ही सैंकड़ों स्वास्थ्य मितान हुए बेरोजगार, सरकार से समायोजन की कर रहे मांग

ठेका निरस्त होते ही सैंकड़ों स्वास्थ्य मितान हुए बेरोजगार, सरकार से समायोजन की कर रहे मांग

ShivMay 11, 20252 min read

रायपुर।   आयुष्मान भारत योजना में अहम भूमिका निभा चुके छत्तीसगढ़…

रात 12 के बाद भी हाइपर क्लब में चल रही थी पार्टी, पुलिस ने तत्काल कराया बंद

रात 12 के बाद भी हाइपर क्लब में चल रही थी पार्टी, पुलिस ने तत्काल कराया बंद

ShivMay 11, 20251 min read

रायपुर।  राजधानी रायपुर के हाइपर क्लब को पुलिस ने देर…

May 11, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

कोरिया के पटना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

बिलासपुर।   कोरिया जिले की पटना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाये जाने की अधिसूचना को जनहित याचिका के जरिये चुनौती दी गई. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को अपरिपक्व बताते हुए खारिज कर निराकृत कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सिंगल बेंच में पिटीशन दायर करने की छूट प्रदान की है.

कोरिया जिला एक अनूसूचित क्षेत्र है, जिसके पटना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाया जा रहा है. इसके लिये पहले नगरीय प्रशासन विभाग ने जो अधिसूचना जारी की उस पर पटना ग्रामसभा के सभापति देवेन्द्र सिंह ने ग्रामवासियों की ओर से आपत्ति की. इसके खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा था कि दावा आपत्ति पर विचार किया जाये. आपत्ति को नगरीय प्रशासन विभाग ने खारिज कर दिया था. दायर जनहित याचिका में बताया गया कि अनुचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत को कई विशेषाधिकार मिले हुए हैं. नगर पंचायत बनने से यह सब समाप्त हो जाएंगे. अभी यहां सिर्फ आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति सरपंच और सभापति बन सकता है. नवोदय स्कूल आदि के लाभ से भी ग्राम वंचित हो जायेगा.

याचिका में यह तर्क भी दिया गया कि अनूसूचित क्षेत्र में संसद से पास कानून के माध्यम या राज्यपाल की अधिसूचना से ही नगर पंचायत का गठन संभव हो सकता है. डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने शासन की ओर से बताया कि अभी शुरूआती सूचना ही दी जा रही है.

राज्यपाल की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएग तब आपत्ति प्रस्तुत करें. सुनवाई के बाद डीबी ने कहा कि अभी यह याचिका अपरिपक्व स्थिति में हैं, इसलिए याचिकाकर्ता चाहे तो सिंगल बेंच में रिट पिटीशन दायर कर सकता है.