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मतपत्र प्रूफ रीडिंग में लापरवाही पर पटवारी निलंबित, कलेक्टर ने की अनुशासनात्मक कार्रवाई

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के तहत मतपत्र (बैलेट पेपर) की प्रूफ रीडिंग में लापरवाही बरतने पर तहसील कार्यालय मरवाही के पटवारी जवाहर राम चौधरी को निलंबित कर दिया गया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार, 18 फरवरी 2025 को रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) मरवाही द्वारा जारी निर्देशों के तहत पटवारी राम चौधरी को मतपत्रों की प्रूफ रीडिंग ड्यूटी पर तैनात किया गया था। उन्हें सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक उपस्थित रहने का निर्देश था, लेकिन वे 19 फरवरी की रात 9 बजे से बिना सूचना दिए ड्यूटी से अनुपस्थित हो गए।

पटवारी ने नोटिस के बाद भी नहीं दिया संतोषजनक जवाब

नोडल अधिकारी के फोन कॉल को काटने और अपना मोबाइल नंबर बंद करने की शिकायत भी सामने आई। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) खंड मरवाही द्वारा पटवारी राम चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जवाब में उन्होंने अपने परिचित के यहां जाने की बात कही, लेकिन इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जवाब भेजा, जिसे उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना माना गया।

निलंबन आदेश जारी, मुख्यालय बदला

इस मामले में अनुशासनहीनता को गंभीर मानते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(2)क के तहत तत्काल प्रभाव से श्री चौधरी को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) शाखा, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

देखें आदेश

चुनावी कार्य में लापरवाही पर सख्ती

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है।