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रायपुर ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई, 10 दिन में 614 नशेड़ी ड्राइवर पकड़े गए

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जापान दूतावास के राजनीतिक मामलों के मंत्री आबे नोरिआकि ने की मुलाकात

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March 9, 2026

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होटल-ढाबे, क्लब और रेस्टोरेंट को रात 12 बजे तक बंद करने का आदेश

रायपुर। शहर के तेलीबांधा क्षेत्र में स्थित होटल, बार, क्लब, पब और रेस्टोरेंट अब रात 12 बजे के बाद बंद होंगे. यहां 12 बजे के बाद कोई पार्टी या आयोजन नहीं किया जा सकेगा. डीजे और अन्य साउंड सिस्टम भी निर्धारित समय के बाद इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे. तेलीबांधा पुलिस ने शनिवार को सभी व्यवस्थापकों को नोटिस जारी किया है.

इस नोटिस के उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी. सिविल लाइन के सीएसपी रमाकांत साहू ने जानकारी दी कि प्रशासन ने होटल, ढाबा, क्लब और पब को रात 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी है. ऐसे में रात 12:30 बजे तक सभी स्थान बंद कराए जाएंगे. देर रात तक न तो पार्टी की जा सकेगी और न ही शराब परोसी जाएगी.

रात के वक्त सिर्फ फूड पार्सल सेवा की अनुमति रहेगी. होटल, क्लब और पब में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के पूर्व थाना में सूचना देना अनिवार्य है. कार्यक्रम से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारी और डीजे का विवरण पुलिस को देना जरूरी है. कार्यक्रम में निजी सुरक्षाकर्मी, सीसीटीवी कैमरे और गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के निर्देश भी दिए गए हैं.