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बीएडधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन को लेकर आदेश जारी, 5 बिंदुओं में जारी किए निर्देश…

रायपुर। साय कैबिनेट में आज बर्खास्त बीएडधारी शिक्षकों के समायोजन के फैसले के बाद विभागीय आदेश भी जारी हो चुका है. स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए 5 अलग-अलग बिंदुओं दिशा निर्देश जारी किया है. 

जारी आदेश के अनुसार, हटाए गए बीएड धारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के राज्य में रिक्त 4422 पदों में समायोजित किया जाएगा. यह समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा.

कला वाणिज्य संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अहर्ता पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी. साथ ही इन अभ्यार्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में SCERT के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 335 विद्यार्थियों के लिए पदों का सृजन किया जाएगा.

समायोजन के लिए जिलों में प्राथमिकता इस प्रकार होगी: 

राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों में रिक्त पदों पर सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर समायोजन किया जाएगा. इसके बाद अन्य जिलों में किया जाएगा.

126 दिनों तक चला शिक्षकों का आंदोलन

बता दें कि 10 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था कि सहायक शिक्षक पद के लिए केवल D.Ed. डिग्रीधारी पात्र होंगे, B.Ed. धारकों की नियुक्ति रद्द की जाए. इस फैसले ने 2621 सहायक शिक्षकों की नौकरी छीन ली थी. इसके बाद बर्खास्त बीएड शिक्षकों ने अलग-अलग अंदाज में प्रदर्शन किया. 18 अप्रैल को शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की. सीएम के आश्वासन के बाद नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में 126 दिनों तक चले आंदोलन को शिक्षकों ने समाप्त किया था.

सरकार ने बर्खास्त बीएड शिक्षकों के समायोजन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी. इसमें प्रमुख सचिव विधि विभाग, सचिव वित्त विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग शामिल थे.