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तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट…

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से…

निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गईं लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम, विधानसभा पहुंचकर लिया प्रमाण पत्र, समर्थकों ने दी बधाई

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी…

अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, आधा दर्जन कंडम एंबुलेंस समेत अन्य वाहन जलकर खाक

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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में…

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर…

March 9, 2026

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जो कहेंगे सच कहेंगे

छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारी नहीं कर पाएंगे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, अधिसूचना जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के अधिकारी और कर्मचारी अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे. Intraday, क्रिप्टोकरेंसी की खरीदी और Future and option (F&O) में ट्रेडिंग को सरकार ने अवचार के तौर पर माना है. इससे छत्तीसगढ़ के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए इनका लेन-देन प्रतिबंधित हो गया है. इसकी अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी कर दी है.

छत्तीसगढ़ राजपत्र में किए गए प्रकाशन में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 नियम 19 में, उप-नियम (5) के खण्ड (1) के उप खण्ड जोड़ा गया है. इसके साथ शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार-बार खरीद एवं बिक्री (Intra day, BTST, Future and option (F&O) व cryptocurrency में ट्रेडिंग / निवेश) को अवचार (कदाचार) माना जाएगा.

हालाकि इसके साथ ही सरकार ने राहत देते हुए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और डिबेंचर्स में निवेश करने की अनुमति दी है.