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तहसीलदारों को पदोन्नति का मौका: डिप्टी कलेक्टर भर्ती में फिर लागू हुआ 50/50 फॉर्मूला

तहसीलदारों को पदोन्नति का मौका: डिप्टी कलेक्टर भर्ती में फिर लागू हुआ 50/50 फॉर्मूला

Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र के दौरान प्रशासनिक पदों पर भर्ती और…

March 10, 2026

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छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में 50 प्रतिशत हुआ OBC आरक्षण, आदेश राजपत्र में प्रकाशित …

रायपुर। राज्य सरकार ने नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है। इसका फैसला बीते दिनों साय कैबिनेट की बैठक में हुआ था, जिसे अब राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, स्थानीय निकायों में आरक्षण की सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इस बदलाव से OBC वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि, यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति या जनजाति का आरक्षण 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो OBC का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा।

देखें राजपत्र –