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प्रायवेट को पीछे छोड़ेंगे सरकारी स्कूल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivMay 13, 20253 min read

भोपाल।    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि…

May 14, 2025

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NRDA सीईओ को हाईकोर्ट से फटकार, अलाटमेंट कमेटी पर एफआईआर के आदेश

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा एक भूखंड के विवादित आवंटन मामले में कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने NRDA के सीईओ सौरभ कुमार को फटकार लगाते हुए अलाटमेंट कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं.

जानिए क्या है मामला

यह भूखंड एक उद्योग न्यू टैक ग्रुप को 27 सितंबर 2021 को कमेटी ने अलॉट किया था. 15 जनवरी को हुई सुनवाई में जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने एनआरडीए के हलफनामे पर गहरी नाराजगी जताई और सुनवाई में सीईओ के न आकर अपने जूनियर अफसर को भेजने पर असंतोष जताया. यह आबंटन, कोर्ट में विचाराधीन याचिका 468-2013 पर अंतिम निर्णय आने से पहले ही वर्ष 23 में कर दिया गया था. अफसर यह बताते हुए कि वी उस वक्त तकनीकी रूप से वहां पदस्थ नहीं थे, बचने का प्रयास किया.

सीईओ ने यह भी कहा कि वे कोर्ट के पिछले आदेश को समझ (इंटरप्रीएट) नहीं कर पाए. न्यायाधीश ने कहा कि यह आदेश में लिख देते कि आईएएस हाईकोर्ट के आदेश को समझ नहीं पा रहे हैं. कोर्ट में इस याचिका पर जवाब बनाने वाली अधिकारी सहायक प्रबंधक को भी तलब कर उसके लिखे जवाब पर कड़ी फटकार लगाई.

उल्लेखनीय है कि न्यू टैक कंपनी को नवा रायपुर में जमीन आबंटित की गई थी. कंपनी ने काम शुरू कर दिया था. आबंटन में वह हिस्सा भी था जिसको लेकर जमीन के मालिक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. प्रकरण हाईकोर्ट में विचाराधीन था. इसी बीच कोर्ट ने उक्त हिस्से के आबंटन पर रोक लगा दी थी. इसके खिलाफ कंपनी हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि उन्हें जमीन पहले ही आबंटित हो चुका है. इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था.