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ShivJun 14, 20252 min read

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June 14, 2025

Apni Sarkaar

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अब छात्रवृत्ति से वंचित नहीं होंगे विद्यार्थी, आवेदन की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ी

रायपुर। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025-26 में ऑनलाइन पंजीयन के लिए अदिवासी विकास विभाग ने समय में बढोत्तरी की है। अब विद्यार्थी साल में तीन बार- 31 मई, 31 अगस्त एवं 30 नवंबर तक ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे। यह खास सुविधा विद्यार्थियों को इसलिए दी जा रही है क्योंकि अलग-अलग विषयों के परिणाम विभिन्न तिथियों में जारी किए जाते हैं, जिससे कि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, पालीटेक्नीक, आईटीआई आदि कालेजों में अध्ययनरत ऐसे छात्र जिनका प्रवेश विलंब से हुआ है या जिनका परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित हुआ है। ऐसे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पंजीयन के लिए समय में बढोत्तरी की गई है।

निर्धारित तिथि के पश्चात शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा। एवं Draft Proposal एवं Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नही करने पर यदि संबधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो. इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

छात्रवृत्ति के लिए निम्नानुसार पात्रता निर्धारित हैः-

  1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रू. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थाई जाति प्रमाणपत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।
  2. PFMS के माध्यम से आधार आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें।
  3. वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को NSP Portal से OTR (One Time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।
  4. वर्ष 2025-26 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख (HOI) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (NOI) का biometric-authentication किया जाना अनिवार्य है।