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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ की टेलीफोन डायरेक्टरी का किया विमोचन

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ShivJun 16, 20251 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय…

जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार के निर्णय का सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया स्वागत

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ShivJun 16, 20251 min read

रायपुर।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ…

तबादलों को लेकर ACS की अगुवाई में बनी कमेटी, IAS मनोज पिंगुआ बनाए गए अध्यक्ष

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ShivJun 16, 20251 min read

रायपुर।  राज्य में तबादलों का दौर शुरू होने वाला है।…

रायपुर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर होंगे शिफ्ट, 18 जून से नए स्थान से मिलेगा टिकट

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ShivJun 16, 20251 min read

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल द्वारा रायपुर रेलवे…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैम्पा की गवर्निंग बॉडी की तृतीय बैठक सम्पन्न

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ShivJun 16, 20253 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय…

June 16, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश का नोटिफिकेशन जारी, 12 मई से 6 जून तक रहेगी छुट्टी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गर्मी अवकाश को लेकर नोटिफिकेशन जारी की है. इसके अनुसार, हाईकोर्ट 12 मई 2025 (सोमवार) से 6 जून 2025 (शुक्रवार) तक बंद रहेगा और 9 जून 2025 (सोमवार) से पुनः खुलेगा. इस दौरान कुछ चयनित तिथियों को अवकाशकालीन बेंच न्यायिक कार्य करेगी.

अवकाशकालीन में इन तारीखों को लगेगी कोर्ट की बेंच

13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई तथा 3 व 5 जून 2025 को अवकाशकालीन पीठ की सुनवाई होगी.

ग्रीष्मावकाश अवधि के दौरान बैठक तथा दाखिल करने के निर्देश

  1. ग्रीष्मावकाश के दौरान सभी सिविल/आपराधिक/रिट मामले दाखिल किए जाएंगे.
  2. किसी भी आपात स्थिति में माननीय अवकाश न्यायाधीश माननीय मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात अपने लॉर्डशिप की बैठक को किसी अन्य माननीय न्यायाधीश के साथ बदल सकते हैं.
  3. माननीय अवकाश न्यायाधीश प्रातः 10:30 बजे से डिवीजन बेंच कोर्ट का संचालन करेंगे तथा आपात स्थिति में न्यायालय के समय के बाद भी बैठना जारी रख सकते हैं.
  4. माननीय अवकाश न्यायाधीश, यदि समय की अनुमति हो तो डिवीजन बेंच के मामलों के पूरा होने के पश्चात सिंगल बेंच कोर्ट का संचालन करेंगे.
  5. ग्रीष्म अवकाश के दौरान रजिस्ट्री प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुली रहेगी, शनिवार, रविवार तथा छुट्टियों को छोड़कर.

ग्रीष्म अवकाश के दौरान निम्नलिखित मामले सूचीबद्ध किए जाएंगे

  1. ग्रीष्म अवकाश के दौरान तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन के साथ सभी नए रिट/सिविल/आपराधिक मामले. नए तथा लंबित जमानत आवेदनों में, तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन तथा ग्रीष्म अवकाश के दौरान सुनवाई के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें ग्रीष्म अवकाश के दौरान सूचीबद्ध किया जाएगा.
  2. जमानत आवेदनों के अलावा अन्य लंबित मामलों की सूची के लिए, तत्काल सुनवाई आवेदन और गर्मी की छुट्टियों के दौरान सुनवाई के लिए आवेदन की आवश्यकता है.
  3. अवकाश न्यायाधीशों के पास नहीं पहुंचे मामलों को अगले अवकाश न्यायाधीशों के समक्ष एक अलग सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा.
  4. पीठों के बैठने के दिन से पहले कार्य दिवस पर दोपहर 1.30 बजे तक दायर किए गए मामलों/आवेदनों को उस बैठने के दिन सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया जाएगा और बैठने के दिन से ठीक पहले के दिन कारण सूची प्रकाशित की जाएगी.
  5. अवकाश न्यायाधीश 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई, 2025 और 3 और 5 जून 2025 को न्यायालय की बैठकें करेंगे.