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विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं की है महत्वपूर्ण भूमिका: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

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ShivJan 21, 20253 min read

रायपुर।     उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राजधानी रायपुर के…

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है मामला

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ShivJan 21, 20251 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा के…

अमर शहीद हेमू कालाणी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया माल्यार्पण

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ShivJan 21, 20253 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन की…

January 22, 2025

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आपत्तियों के निराकरण किए बिना अधिसूचना जारी, परिसीमन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम के परिसीमन के लिए जारी अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि आपत्तियों का निराकरण किए बिना अधिसूचना जारी कर दी गई। इसमें कई तरह की अनियमितताएं है, इसलिए परिसीमन रद्द कर पूर्व प्रक्रिया अनुसार निगम चुनाव कराए जाएं।

बिलासपुर के पूर्व कांग्रेसी विधायक शैलेश पांडेय और कांग्रेस के चार ब्लॉक अध्यक्ष विनोद साहू, मोती थारवानी, जावेद मेमन, अरविंद शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में बताया गया है कि इससे बिलासपुर शहर की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उनके पते बदल जाएंगे। इससे राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज को बदलने की जरूरत पड़ेगी। यह परिसीमन बिना किसी जरूरत के किया जा रहा है।

शासन की ओर से पूरे प्रदेश में परिसीमन के लिए दिशा निर्देश जून में दिए गए। बिलासपुर में कांग्रेस कमेटी ने इसका विरोध किया, क्योंकि बिना जरूरत के परिसीमन करना उचित नहीं था। इसके बाद भी शासन ने हड़बड़ी में दावा आपत्तियों को दरकिनार कर अधिसूचना जारी कर दी। याचिका में अधिसूचना पर रोक और पूर्व के परिसीमन के आधार पर ही आगामी निगम चुनाव कराने की मांग की गई है।