Special Story

जनवरी-फरवरी में बैलेट पेपर से निकाय और पंचायत चुनाव, 7 जनवरी के बाद आचार संहिता कभी भी- अरुण साव

जनवरी-फरवरी में बैलेट पेपर से निकाय और पंचायत चुनाव, 7 जनवरी के बाद आचार संहिता कभी भी- अरुण साव

ShivDec 27, 20241 min read

रायपुर। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच…

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : आरक्षण के लिए जारी हुई नई समय सारणी, जानिए कब से शुरू होगी प्रक्रिया…

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : आरक्षण के लिए जारी हुई नई समय सारणी, जानिए कब से शुरू होगी प्रक्रिया…

ShivDec 27, 20241 min read

रायपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर पंच…

रायपुर के सीनियर साइकिलिस्ट सुरेश दुआ ने 93 घंटों में किया साइकिल से 1200 किमी का सफर

रायपुर के सीनियर साइकिलिस्ट सुरेश दुआ ने 93 घंटों में किया साइकिल से 1200 किमी का सफर

ShivDec 27, 20242 min read

रायपुर।  राजधानी रायपुर के सीनियर साइकिलिस्ट सुरेश दुआ ने दिल्ली…

December 27, 2024

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

अवैध रेत परिवहन मामले में पांच सरपंचों और तत्कालीन सचिवों को नोटिस जारी, SDM ने कहा – जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर होगी कार्रवाई

गरियाबंद-  रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामले में जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है. आज राजिम क्षेत्र के पांच गांवों के सरपंच एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. एसडीएम राजिम अर्पिता पाठक ने ग्राम पंचायत चौबेबांधा, रावड़, सिंधौरी एवं हथखोज के सरपंच एवं ग्राम पंचायत सचिवों को गांवों में हो रहे अवैध उत्खनन के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

ग्राम पंचायत परसदाजोशी में पूर्व में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर एसडीएम राजिम ने सीमांकन प्रतिवेदन की जानकारी मांगी थी. तीन माह उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर परसदाजोशी के सरपंच एवं तत्कालीन सचिव को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है.

एसडीएम राजिम की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि अनुविभाग राजिम अंतर्गत रेत खदानों द्वारा निर्धारित समय से परे रेत का परिवहन बगैर आवश्यक दस्तावेज के किया जा रहा है. इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालयों एवं एसडीएम कार्यालय द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर नियमानुसार परिवहन करने के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद भी शासन के बनाए नियमों को ताक में रखकर रेत का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है. इसके चलते उक्त कृत्य के लिए क्यों न संबंधितों के विरूद्व पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के अधीन कार्यवाही की जाए. इस संबंध में एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.