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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू

ShivMay 14, 20251 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी किया गया है,…

May 14, 2025

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निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को नोटिस जारी, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायगढ़। जिले के लखीराम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने पर बड़ी चेतावनी जारी की गई है. मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने अस्पताल के साथ-साथ अपने अधीनस्थ सभी 100 से अधिक विभागाध्यक्षों और डॉक्टरों को नोटिस भेजा है, जिसमें सरकारी कार्यों के दौरान नियमों के उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी अस्पतालों में मरीजों की परेशानी को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के बाद भी लगातार निजी प्रैक्टिस में लिप्त डाक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है. शासन के नए आदेशानुसार मेडिकल कालेज में पदस्थ डॉक्टरों को अब अस्पताल के समय में ड्यूटी पर उपस्थित रहना अनिवार्य कर दिया गया है और इस तय अवधि में वे मरीजों के इलाज में अपनी सेवाएं देते रहें. अगर इस दौरान अगर किसी निजी चिकित्सालय या निजी क्लीनिक पर प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए जाने पर ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ न केवल कार्रवाई की जाएगी बल्कि नियमानुसार अन्य कड़े कदम उठाये जा सकते हैं.

इस संबंध में स्व. लखीराम मेडिकल कालेज के डीन डाॅ. पीएम लुका ने बताया कि हाल ही में मिली शिकायत के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष सहित मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है और इस नोटिस में यह कहा गया है कि शासकीय कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही डॉक्टर न करें. साथ-साथ मेडिकल कॉलेज में तय समय पर अगर वे अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे.