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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू

ShivMay 14, 20251 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी किया गया है,…

May 14, 2025

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कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं कराने पर 4 मिलर्स को नोटिस जारी, कलेक्टर ने बैंक गारंटी जब्त करने की दी चेतावनी

बिलासपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का उठाव जिले के मिलर्स द्वारा किया गया है. उपार्जित धान के अनुसार मिलर्स को नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. शासन द्वारा समस्त मिलर्स द्वारा अनुबंध अनुसार शत्-प्रतिशत चावल जमा कराये जाने के निर्देश दिये गए हैं. बावजूद इसके जिले के चार मिलर्स अब तक चावल जमा नहीं कर सके हैं.

जिले के कलेक्टर अवनीश शरण ने इस लापरवाही पर सख्ती दिखाते हुए चारों मिलर्स को नोटिस जारी किया है. इन मिलर्स को 30 नवंबर 2024 तक चावल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसा नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा शासकीय धान उठाव के लिए जमा की गई प्रतिभूति राशि (बैंक गारंटी) को जब्त करते हुए वसूली की कार्रवाई की जाएगी. जिन मिलर्स को नोटिस जारी किया गया है, उनमें श्याम जी राइस इंडस्ट्रीज मोहतराई, सरदार एग्रो इंडस्ट्रीज, एस.डी. एग्रो फूड प्रोडक्ट और जेठू बाबा इंडस्ट्रीज बहतराई शामिल हैं.