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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू

ShivMay 14, 20251 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी किया गया है,…

May 15, 2025

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15 राइस मिल संचालकों को नोटिस जारी, विपणन कार्यालय ने पांच दिनों के भीतर मांगा जवाब

रायगढ़।    जिले की 15 राइस मिल संचालकों को जिला विपणन कार्यालय से नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है. जिन राइस मिलों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है, उनके ऊपर समय अवधि में चावल की स्टेक का काम पूर्ण नहीं होने पर घोर लापरवाही मानते हुए पांच दिनों के भीतर कार्यालय में जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है.

इन 15 राइस मिलों को नोटिस जारी

नोटिस प्राप्त राइस मिलों में ए वन राइस इंस्ट्रीज, जीटी राइस मिल, जेके राइस मिल, गोपी ट्रेडर्स, जय मा दुर्गा इंस्ट्रीज, कृष्णा राइस मिल, श्री तिरूपति राइस मिल, मां दुर्गा फूड्स प्रोडक्ट, महालक्ष्मी राइस मिल, एमएस बैघनाथ फूड, एमएस सूरज एग्रो, श्री मंगला ग्रीन, श्री श्याम एग्रो, श्री राधा कृष्ण एग्रो, श्री राधेकृष्ण राइस मिल, शुभम राइस मिल के नाम शामिल है.

समय पर चावल के स्टेक एफसीआई नहीं भेजे जाने के मामले में जिला विपणन अधिकारी शैला नेताम ने बताया कि शासन के नियमानुसार एफसीआई में चावल जमा करने के लिए प्रत्येक राइस मिल को 15 दिन का समय दिया जाता है. लेकिन 15 राइस मिल संचालकों द्वारा समय अवधि पूर्ण होनें के बाद भी एफसीआई में चावल के स्टेक जमा नहीं किये गए जिसके चलते उन्हें नोटिस जारी करते हुए सप्ताह भर के भीतर जवाब मांगा है. विपणन अधिकारी ने बताया कि सात दिनों के भीतर संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.