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ShivFeb 24, 20252 min read

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February 24, 2025

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आबकारी विभाग का नया नियम, छत्तीसगढ़ में 1 बोतल से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे शराब

रायपुर-  छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने शराब बिक्री को लेकर नया नियम बनाया है। अब शराब दुकान से एक व्यक्ति को एक बार में सिर्फ एक बोतल ही शराब दी जाएगी। आधे लीटर की 2 या फिर पाव वाली 4 बोतल ले सकेगा।

यही नियम बीयर के लिए भी लागू होगा। वहीं, एक व्यक्ति एक साथ 3 लीटर से ज्यादा शराब अपने पास नहीं रख सकेगा। आबकारी विभाग के मुताबिक यह नया नियम शराब के अवैध स्टोरेज और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है।

पहले एक व्यक्ति को 4 बोतल खरीदने का था नियम

आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहले शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति को 4 बोतल शराब खरीदने की परमिशन थी। लेकिन अब यह नियम बदल गया है। अब प्रदेश के देशी अंग्रेजी और प्रीमियम शराब दुकान में एक ही बोतल मिलेगी। हालांकि शराबप्रेमी अलग-अलग दुकान जाकर शराब खरीद सकते हैं या फिर एक ही दुकान से अलग-अलग समय में भी एक-एक बोतल ले सकते हैं।

इस नियम में नहीं हुआ बदलाव

नए आदेश में शराब की बोतल रखने के नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक व्यक्ति 3 लीटर तक शराब रख सकता है। लेकिन 3 लीटर शराब खरीदने के लिए उसे अलग-अलग समय में शराब दुकान के काउंटर में जाना होगा। या फिर दूसरे शराब दुकान से लेना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि, सरकार के इस फैसले से शराब में कालाबाजारी बढ़ेगी।