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टमाटर के दाम सस्ते होने से किसानों की बढ़ी मुश्किलें, सड़क में फेंके कई क्विंटल टमाटर…

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ShivFeb 24, 20253 min read

जशपुर।  छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती करने वाले किसान खून…

पूर्व आईएएस डॉ. संजय अलंग का JNU में व्याख्यान, छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति पर है विशेषज्ञता

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ShivFeb 24, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति के विशेषज्ञ पूर्व आईएएस डॉ.…

सड़क दुर्घटना में तीन युवकों में से एक की मौत, तो इधर धान से भरे ट्रक में लगी आग

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ShivFeb 24, 20252 min read

सक्ती/दुर्ग। छत्तीसगढ़ के सक्ति और दुर्ग जिले में रविवार को…

हार्डवेयर दुकान में लगी भीषण आग, 50 से 60 लाख रुपये का सामान जलकर खाक

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ShivFeb 24, 20251 min read

सरगुजा। अंबिकापुर में बीती रात एक हार्डवेयर और पेंट की…

February 24, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

आबकारी विभाग का नया नियम, छत्तीसगढ़ में 1 बोतल से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे शराब

रायपुर-  छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने शराब बिक्री को लेकर नया नियम बनाया है। अब शराब दुकान से एक व्यक्ति को एक बार में सिर्फ एक बोतल ही शराब दी जाएगी। आधे लीटर की 2 या फिर पाव वाली 4 बोतल ले सकेगा।

यही नियम बीयर के लिए भी लागू होगा। वहीं, एक व्यक्ति एक साथ 3 लीटर से ज्यादा शराब अपने पास नहीं रख सकेगा। आबकारी विभाग के मुताबिक यह नया नियम शराब के अवैध स्टोरेज और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है।

पहले एक व्यक्ति को 4 बोतल खरीदने का था नियम

आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहले शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति को 4 बोतल शराब खरीदने की परमिशन थी। लेकिन अब यह नियम बदल गया है। अब प्रदेश के देशी अंग्रेजी और प्रीमियम शराब दुकान में एक ही बोतल मिलेगी। हालांकि शराबप्रेमी अलग-अलग दुकान जाकर शराब खरीद सकते हैं या फिर एक ही दुकान से अलग-अलग समय में भी एक-एक बोतल ले सकते हैं।

इस नियम में नहीं हुआ बदलाव

नए आदेश में शराब की बोतल रखने के नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक व्यक्ति 3 लीटर तक शराब रख सकता है। लेकिन 3 लीटर शराब खरीदने के लिए उसे अलग-अलग समय में शराब दुकान के काउंटर में जाना होगा। या फिर दूसरे शराब दुकान से लेना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि, सरकार के इस फैसले से शराब में कालाबाजारी बढ़ेगी।