Special Story

बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ShivFeb 25, 20252 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारे…

उद्योगों के विकास से ही बढ़ेंगे रोजगार के अवसर : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

उद्योगों के विकास से ही बढ़ेंगे रोजगार के अवसर : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ShivFeb 25, 20254 min read

भोपाल।  दो दिवसीय ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के दूसरे दिन सूक्ष्म…

February 25, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

इलाज और ऑपरेशन में लापरवाही, मरीज की हुई मौत, उपभोक्ता फोरम ने 10 लाख का लगाया जुर्माना

बिलासपुर- इलाज और ऑपरेशन में लापरवाही से युवक की हुई मौत मामले को जिला उपभोक्ता फोरम बिलासपुर ने गंभीरता से लिया. कोर्ट ने डॉक्टर और न्यू बेल्यू हॉस्पिटल को मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए 45 दिन के भीतर देने का आदेश दिया है. साथ ही आदेश की कॉपी स्टेट मेडिकल काउंसिल को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि ऐसी घटना पर रोक लगाई जा सके.

दरअसल मूलतः जांजगीर-चांपा जिला निवासी छोटेलाल टण्डन बिलासपुर के मंगला में रह रहा था. सर्वाइकल पेन की समस्या आने पर वह 2016 में मगर पारा स्थित न्यू बेल्यू हॉस्पिटल गया. यहां लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. ब्रजेश ने एमआरआई के बाद ऑपरेशन किया और दूषित ब्लड चढ़ा दिया. दूषित ब्लड की वजह से छोटेलाल टंडन की तबियत बिगड़ने लगी, उसका पेट फूलने के बाद अतड़ी फट गई. छोटेलाल का अंतड़ी फटने के बाद दोबारा उसका ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद दूसरे दिन उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई.

इस मामले को लेकर छोटेलाल के परिजनों ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया. परिवाद दायर होने के बाद से डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन ने फोरम में एक बार भी डिस्चार्ज समरी पेश नहीं किया. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य आलोक पांडेय और पूर्णिमा सिंह ने सुनवाई के बाद मृतक छोटेलाल के परिजनों को 45 दिनों के भीतर 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया है.