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दो दिन से घरों में नहीं आया पानी, फायर ब्रिगेड ने बुझाई प्यास

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कोयला और कस्टम मीलिंग घोटाले के आरोपियों का नहीं होगा नार्को टेस्ट, EOW के आवेदन को कोर्ट ने किया खारिज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोयला और कस्टम मीलिंग घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपियों से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। ACB/EOW की विशेष कोर्ट ने आरोपी सूर्यकांत तिवारी, रजनीकांत तिवारी और निखिल चंद्राकर के साथ ही कस्टम मीलिंग के आरोपी रोशन चंद्राकर का नार्को टेस्ट कराने के लिए EOW द्वारा लगाए गए आवेदन को खारिज कर दिया है।

बता दें कि EOW ने कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी, रजनीकांत तिवारी और निखिल चंद्राकर समेत कस्टम मीलिंग घोटाले के आरोपी रोशन चंद्राकर का नार्को, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने की अनुमति के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया था। इसके विरोध में बचाव पक्ष ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी। जिसके बाद आज दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए EOW के नार्को टेस्ट के आवेदन को खारिज कर दिया।

क्या है कोयला घोटाला मामला?

छत्तीसगढ़ में कथित 500 करोड़ रुपये के कोयला घोटाला मामले में लेवी वसूली का मामला ईडी की रेड में सामने आया था। आरोप है कि कोयला परिवहन के दौरान कोयला व्यापारियों से वसूली करने के लिए ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर दिया गया था। खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने इसके लिए 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी किया था। इसके लिए सिंडिकेट बनाकर वसूली की जाती थी। पूरे मामले का मास्टरमाइंड कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया था।