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विश्व में फैल रही है राजिम कुंभ कल्प की ख्याति, विदेशी पर्यटकों ने कहा – “इट्स वंडरफुल!”

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ShivFeb 27, 20252 min read

रायपुर।    छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में आयोजित राजिम कुंभ…

एल्यूमीनियम फैक्ट्री में बड़ा हादसा : लापरवाही के चलते मजदूरों पर गिरा कॉलम, एक महिला की मौत

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ShivFeb 27, 20252 min read

कोरबा। जिले के एक एल्यूमीनियम फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हुआ है.…

February 27, 2025

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नगरीय निकाय चुनाव 2025: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यय प्रेक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह के निर्देश और सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के मार्गदर्शन में आगामी नगरीय निकाय चुनाव 2025 की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यय प्रेक्षकों को प्रशिक्षण दिया। यह प्रशिक्षण आयोग के नवा रायपुर, अटल नगर स्थित कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। इस सत्र में निर्वाचन के लिए नियुक्त सभी व्यय प्रेक्षकों ने भाग लिया।

बता दें कि व्यय प्रेक्षक निर्वाचन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि चुनावी गतिविधियों में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय न हो और सभी खर्चों का विवरण नियमों के अनुरूप प्रस्तुत किया जाए। इसके मद्देनजर प्रशिक्षण के दौरान व्यय प्रेक्षकों को उनके दायित्वों और कर्तव्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। मुख्य रूप से उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर निगरानी, व्यय सीमा का पालन सुनिश्चित करना, और पारदर्शिता बनाए रखना इस प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु था।

प्रशिक्षण में बताया गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पांच लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर पद के प्रत्याशी अधिकतम 25 लाख रुपये, तीन से पांच लाख जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर प्रत्याशी के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये और तीन लाख से कम जनसंख्या होने पर महापौर प्रत्याशी अधिकतम 15 लाख रुपये खर्च कर सकते है। इसी प्रकार पचास हजार और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये और पचास हजार के कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए अधिकतम 8 लाख रुपये खर्च की जा सकती है. वहीं नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए अधिकतम व्यय की सीमा 6 लाख रुपये तय की गई है।