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विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं की है महत्वपूर्ण भूमिका: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

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ShivJan 21, 20253 min read

रायपुर।     उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राजधानी रायपुर के…

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है मामला

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ShivJan 21, 20251 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा के…

अमर शहीद हेमू कालाणी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया माल्यार्पण

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ShivJan 21, 20253 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन की…

January 22, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

नगरीय निकाय चुनाव 2025: जिले में लाइसेंसी हथियार धारकों के लाइसेंस निलंबित, कलेक्टर ने आर्म जमा करने के जारी किए आदेश…

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इसके साथ ही रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने जिले में चुनाव प्रक्रिया के दौरान जनता की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सभी लाइसेंस धारकों से अपने-अपने आग्नेय शस्त्र (फायरिंग करने वाले हथियार जैसे पिस्तौल, बंदूक आदि) अपने नजदीक पुलिस थाने में जमा करने के आदेश जारी किए हैं.

बता दें, यह आदेश पूरे रायपुर जिले के लायसेंसधारियों पर लागू होगा, जिसमें स्थानीय और बाहर से आए लायसेंसधारी दोनों शामिल हैं. इस कदम का उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के भय और आतंक के माहौल को रोकना है, ताकि शस्त्रों का दुरुपयोग न हो सके.

आदेश में कहा गया है कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद लायसेंसधारी अपने शस्त्रों को वापस प्राप्त कर सकेंगे. हालांकि, समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय राइफल संघ, जिला राइफल संघ, और औद्योगिक संस्थानों पर तैनात सुरक्षा गार्ड इस आदेश से मुक्त होंगे, लेकिन इन्हें अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में देनी होगी और वे शस्त्रों को बिना थाना प्रभारी की अनुमति के परिसर से बाहर नहीं ले जा सकेंगे.

इसके अतिरिक्त, आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तक जिले में रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे. थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जमा किए गए शस्त्रों का उचित पंजीकरण किया जाए और प्रत्येक लायसेंसधारी को जमा शस्त्रों की पावती दी जाएगी. चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद एक सप्ताह के भीतर शस्त्रों को उनके स्वामी को वापस लौटाया जाएगा.

यदि किसी लायसेंसधारी के लिए शस्त्र रखना अत्यंत आवश्यक है, तो वे कलेक्टोरेट रायपुर के लायसेंस शाखा में आवेदन दे सकते हैं, और एक समिति द्वारा उनके आवेदन पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा. यह आवेदन आदेश के जारी होने के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.